आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

846E-

अधिसूचना तिथि

30/08/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/08/2001

अधिसूचना: का. आ. 846(अ) जारी करने की तारीख: 30/8/2001

                        

अधिसूचना: SO846 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/8/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 846 (अ), दिनांक 30 अगस्त 2001.
F.No. से जारी 31 जुलाई 2001 दिनांकित अधिसूचना संख्या 229/2001, के आंशिक संशोधन में 187/6/2001-ITA.I, खत संशोधन के आदेश दिए हैं:
(1) क्रम संख्या 28 कॉलम नंबर 4 का (251 आईटीआर के पेज नंबर 40) में, शब्द "(iii) आयकर आयुक्त, चेन्नई इलेवन" हटाया जायेगा.
(2) क्रम संख्या 42 कॉलम नंबर 3 की (251 आईटीआर के पेज नंबर 41) में, शब्द "कोल्हापुर" शब्द "ठाणे" से प्रतिस्थापित किया.
(3) क्रम संख्या 67 कॉलम नंबर 3 की (251 आईटीआर के पेज नंबर 44) में, शब्द "कोलकाता" शब्द "जलपाईगुड़ी" द्वारा प्रतिस्थापित किया.
(4) क्रम संख्या 68 कॉलम नंबर 3 की (251 आईटीआर के पेज नंबर 45) में, शब्द "कोलकाता" शब्द "दुर्गापुर" द्वारा प्रतिस्थापित किया.
अधिसूचना की अन्य सामग्री को अपरिवर्तित रहेगा.
[अधिसूचना संख्या 256/2001/F. सं 187/6/2001-ITA-I]