आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

845(अ)

अधिसूचना तिथि

24/11/1994

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/11/1994

अधिसूचना: का. आ. 845(अ) जारी करने की तारीख: 24/11/1994

                        

अधिसूचना: SO845 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 24/11/1994
उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 वर्षों निर्दिष्ट करता है - 10.5 प्रतिशत है. (छमाही देय) रूपये की धनराशि रुपये के 100 करोड़ रुपए (एक सौ करोड़ रुपये केवल) के लिए कुल KO 2,285,000 करने को 1,285,001 विशिष्ट संख्या असर कर मुक्त सुरक्षित प्रतिदेय बांड (ग्यारहवीं सीरीज जारी करना). 1,000 कहा मद के प्रयोजन के लिए लिमिटेड राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी किए गए प्रत्येक:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9651 / एफ सं 178/34/94-ITA-I