आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

84/2011

अधिसूचना तिथि

11/08/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/2011

अधिसूचना: सं. 84/2011 [एफ.सं. वी-27015/3/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 1863(अ), तारीख: 11-8-2011

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ें आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - KALGIDHAR समाज, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना NO.84/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1863 (ई), 2011/11/08 दिनांक

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 2008, दिनांक जबकि 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार एक के रूप में, Kalgidhar सोसायटी, बारू साहिब वाया राजगढ़ जिले, Sirmore, हिमाचल प्रदेश 173,101 से, सीरियल नंबर 5 पर "हिमाचल प्रदेश के आदिवासियों / ग्रामीण Poors के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल" अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "आदिवासियों के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल / हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण Poors" रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Kalgidhar सोसायटी, बारू साहिब वाया राजगढ़ जिले, Sirmore, हिमाचल प्रदेश 173,101, के द्वारा किया जा रहा है, जो.6.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14.