822(अ) : अधिसूचना: का. आ. 822(अ) जारी करने की तारीख: 6/11/1992
अधिसूचना सं.
822(अ)
अधिसूचना तिथि
06/11/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/11/1992
अधिसूचना: SO822 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/06/11
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा नीचे टेबल के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संस्था को मंजूरी दी और पात्र परियोजना और योजना और स्तंभ (3) और (4) क्रमश कहा टेबल के में उल्लेख किया है उसके रूप में अनुमानित लागत निर्दिष्ट करता है.
टेबल ------- क्र. सं संस्था परियोजना का नाम या परियोजना या स्कीम की योजना अनुमानित लागत ------- 1 2 3 4 ------
1 ग्रामीण मुकदमेबाजी और जाहिर केन्द्र (RLEK) का टाइटिल-कुल साक्षरता अनुमानित लागत, खानाबदोश परियोजना के बीच रुपये है. 20 लाख. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले देहरादून गुर्जरों -------
प्र.20. इस अधिसूचना के आकलन साल 1993-94, 1994-95 और 1995-96 और 'संपूर्ण साक्षरता परियोजना' का लाभ सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी कि इस शर्त के अधीन करने के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खानाबदोश आदिवासियों
[सं 9122 / एफ सं 133/257/92-TPL

