822 : अधिसूचना: 822 जारी करने की तारीख: 11/4/2000
अधिसूचना सं.
822
अधिसूचना तिथि
11/04/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/04/2000
अधिसूचना: 822
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/11/04
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: ---
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और (7) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप शासन द्वारा आवश्यक के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है: या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों हैं:
(आई) लिमिटेड, 19, शंघाई सहयोग संगठन, फिरोज गांधी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा बीओटी योजना के तहत अंबाला कालका रोड (एनएच -22) को पार कर उत्तर रेलवे के अंबाला कालका सेक्शन पर डेरा बस्सी के पास समपार सं 115/AA पर पुल पर एक रेलवे का निर्माण मार्केट, लुधियाना, भारत सरकार, पंजाब सरकार और रुपये बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (बीच 8-9-99 दिनांकित समझौते के तहतएफ नहीं 205/10/2000-ITA-II).
(Ii) 290 मेगावाट. (आईएसओ) चरण-II, Jegurupadu, जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोहिनूर, रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद -500 034 (एफ सं 205/36 के आंध्र प्रदेश में मौजूदा गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना का विस्तार / 98-आईटीए द्वितीय, वॉल्यूम. द्वितीय).
[अधिसूचना संख्या 11318 / एफ सं 205/10/2000-ITA-II]

