आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

821

अधिसूचना तिथि

31/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2000

अधिसूचना: 821 जारी करने की तारीख: 31/3/2000

                        

अधिसूचना: 821
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.246 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/3/2000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. और अधिसूचना संख्या 8478 (एफ नहीं 279/121/89-ITJ), दिनांक 27 से कहा खंड के अंतर्गत इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी अक्तूबर, 1989,, मैं, आयकर के मुख्य आयुक्त, कानपुर, एतद्द्वारा कि प्रत्यक्ष में निर्दिष्ट आयकर (अपील) के आयुक्त नीचे अनुसूची के स्तंभ 1 के रूप में आयकर या नीचे अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट वार्ड, मण्डल और विशेष श्रेणियों में अतिरिक्त कर या ब्याज कर या उपहार कर या संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कार्यों प्रदर्शन करेगा कंपनियों की धारा 11 की उप - धारा में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप धारा (2), (1) (मुनाफे की (ज) के खंड (क) में वर्णित आदेश में से किसी से पीड़ित रहे हैं ) अधिकर अधिनियम, 1964 1964 (7), ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 22 में, उप - धारा में (1 ए) के संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 23, और उप धारा (1 ए) के उपहार कर अधिनियम, 1958 की धारा 22, और भी बोर्ड के रूप में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों या वर्गों के संबंध में निर्देश दिया है कि या aforementioned अधिनियमों के aforementioned वर्गों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार भविष्य में प्रत्यक्ष कर सकते हैं.
नतीजतन अब तक आयकर के किसी अन्य आयुक्त (अपील) के पास लंबित थे जो नीचे अनुसूची,, के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी में निर्धारणीय व्यक्तियों के संबंध में सभी अपीलों भी आय के आयुक्त को स्थानांतरित कर खड़े होंगे टैक्स 2000/10/04 से प्रभाव के साथ नीचे अनुसूची के बच्चों / मण्डल / विशेष श्रेणी के विपरीत 1 कॉलम में उल्लेख किया है (अपील). अनुसूची ------- क्र. मुख्यालय के साथ अधिकार क्षेत्र सं में सीआईटी (अपील) वार्ड / सर्किल / सीमा के आरोप -------
1 आयकर 1 के आयुक्त. अपर/ संयुक्त सीआईटी, सेंट्रल रेंज. कानपुर. (अपील), मैं, कानपुर.
प्र.20. अपर/ संयुक्त सीआईटी, रेंज -3, कानपुर.
(3) अपर/ संयुक्त सीआईटी, SPL. रेंज, कानपुर. प्र.20. आयकर 1 के आयुक्त. अपर/ संयुक्त सीआईटी, रेंज -1, कानपुर. (अपील) द्वितीय, कानपुर. प्र.20. अपर/ संयुक्त सीआईटी, रेंज -2, कानपुर.
(3) अपर/ संयुक्त सीआईटी, रेंज -4, कानपुर. -------
इस अधिसूचना 2000/10/04 से प्रभावी हो जाएगा.
[एफ सं CCIT / KNP / एस एंड P/20/1999-2000]