आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

82

अधिसूचना तिथि

27/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/03/2006

अधिसूचना: 82 जारी करने की तिथि: 27/3/2006

अधिसूचना सं. 82/2006, 27-3-2006 दिनांक


यह इस संगठन एम / एस गणेश साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी के तहत 2002/03/31 निम्नलिखित शर्तों के संघ 'विषय को 1.4.1999 से इस अवधि के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आईटी की धारा 35 के अधिनियम, 1961 के आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त को, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

(F.No.203/72/2002-ITA-II)