आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

82

अधिसूचना तिथि

11/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/03/2004

अधिसूचना: 82 जारी करने की तिथि: 11/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       82
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख           :       2004/11/03
2004 की अधिसूचना संख्या 82, डीटी. 11 मार्च 2004


यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर नियम. 1962, सहायक से लागू होगा. वर्ष 2004-2005.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप है और आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन करेगा. 1962;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या,
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियमों के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है. 1962; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत. कार्यालय ग्राम Hulugunda, तालुका Somwarpet. जिला. कोडगु, कर्नाटक-571233 और अजीमगंज हाउस, 7, Camac स्ट्रीट, 1 तल पर निगम मुख्यालय, कोलकाता 700017 Kushalnagar, कोडागू जिले के निकट Harangi लेफ्ट बैंक नहर में 9 मेगावाट मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए. कर्नाटक.
F.N0.205/68/2000-ITA.II (खंड-I)