आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

82

परिपत्र की तिथि

20/03/1972

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/03/1972

परिपत्र सं. 82, 20-03-1972 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1972-1973

1732. विधेयक, 1972 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1972-73 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

मैं आयकर और अधिभार 1 अप्रैल 1972 को या उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रतिलिपि को आगे करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ. यह इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत आप के द्वारा जारी किया जा सकता है कि अनुरोध किया है.

परिपत्र: नहीं 82 [एफ सं 275/9/72-ITJ], 20-3-1973 दिनांकित.

निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र

1मैं वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में ...... इस कार्यालय के पत्र की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. वित्त विधेयक, 1972 के अनुसार, आयकर अर्थात्, निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से काटी जाती है:

 
 
आयकर
 
 
आयकर की दर
सरचार्ज की दर
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
 
 
 
(मैं) व्यक्ति में निवासी भारत है जहां
 
 
 
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
20 फीसदी
3 फीसदी
 
(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत
 
 
 
(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
ब्याज की राशि का 4.5 फीसदी पर 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
 
 
या
 
 
आयकर और इस तरह के ब्याज आय कुल आय में किया गया था अगर वित्त विधेयक, 1972 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार,
 
 
जो भी अधिक है;
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ख) ब्याज पर देय
15 फीसदी
2.25 प्रतिशत
II
एक कंपनी के मामले में
 
 
 
(I) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
 
 
 
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
22 फीसदी
1 फीसदी
 
(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
 
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (एक) ब्याज पर देय
44 फीसदी
2.2 फीसदी
 
(ख) अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
70 फीसदी
3.5 फीसदी

(3)वर्तमान प्रयोजनों के लिए शब्द "घरेलू कंपनी" एक भारतीय कंपनी, या अधिनियम के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था (बना दिया है, जो किसी भी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय वरीयता शेयरों पर लाभांश) भी शामिल है.

(4)भुगतान करने या 1 अप्रैल 1972 को या उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में आप चाहिए, इसलिए, मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा जहां तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई छूट या कटौती प्रमाण पत्र, उप - धारा (1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. निम्नलिखित निर्देश इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1972 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का एक प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.

एक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 1972 से किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत पर या के बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.

(3) कोई कर आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र, से, आप पेयी वर्गों 10 से 13 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.

(4) नहीं कर 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बांड प्रति ¼, 1972 या 6 पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए साढ़े फीसदी गोल्ड बांड प्रतिशत 1977 या 7 किसी भी तरह के बांड एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाती हैं जहां गोल्ड बांड, 1980 के अनुसार और में धारक उसके 6 फीसदी गोल्ड बांड, 1977 के अनुसार साढ़े या, की कुल अंकित मूल्य के मामले, 7 फीसदी हो सकता है कि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है जहां उक्त गोल्ड बांड के मामले (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित,, इस तरह के बांड सहित) उसके द्वारा आयोजित गोल्ड बांड, 1980 रुपये से अधिक किसी भी मामले में नहीं किया था. ब्याज से संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय 10,000.

गैर निवासियों को इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान आय से पूरी तरह से मुक्त है के रूप में (5) नहीं कर फीसदी राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 के अनुसार 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण प्रति ¼, 1968 और 4 ¾ पर एक अनिवासी को देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए टैक्स की धारा 10 के तहत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3331, के तहत (4).इन ऋणों पर ब्याज प्राप्त निवासियों के मामले में, कर की कटौती के प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति है, को छोड़कर जब निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए.

(6) कोई कर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज या 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा अंक) सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(7) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक प्रभाव के लिए इससे पहले कि आप लेखन में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए कि-

(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत, या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;

(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं अधिकतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(सी) (यदि हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति से, उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं, के रूप में, ऐसी प्रतिभूतियों सहित) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.

(8) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आय से छूट प्राप्त है जिसके द्वारा या एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों या शेयरों के संबंध में ब्याज या लाभांश के माध्यम से देय किसी भी राशि से काट लिया जाना चाहिए अपनी आय पर कर.

(9) अनुभाग 288B के तहत, (एडवांस टैक्स और स्रोत पर कर कटौती सहित) कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और पचास पैसे की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा या एक रुपए के लिए अधिक.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(10) संदेह के मामलों में, आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.