आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

81

अधिसूचना तिथि

11/03/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/03/2004

अधिसूचना: 81 जारी करने की तिथि: 11/3/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       81
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (वी) (23 सी)
जारी करने की तारीख           :       2004/11/03
2004 की अधिसूचना संख्या 81, डीटी. 11 मार्च 2004


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "सद्र अंजुमन अहमदिया Qudian, गुरदासपुर (पंजाब सूचित करता है ) "2003-04 2005-06 के अधीन अर्थात् निम्न शर्तों के मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा करेंगे:
(Ii) निर्धारिती पलटना या किसी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख आकलन साल के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रुप में प्राप्त करके रखी स्वैच्छिक योगदानों के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 के टब अनुभाग में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे:
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति एक धर्मार्थ के लिए दिया जाएगा कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ संगठन.
F.No. 197/8/2004-ITA-I