आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

8

अधिसूचना तिथि

03/02/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/02/2010

अधिसूचना: 8 जारी करने की तारीख: 3/2/2010

जीरो कूपन बॉन्ड - - निर्दिष्ट बांड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (48)

अधिसूचना नहीं. 08/2010/F. कोई .164/03/2008-ITA.I, 2010/03/02 दिनांकित


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अर्थात् उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन बांड का निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करता है: -

(क)
बंधन का नाम
भविष्य निर्माण बॉन्ड कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की नेशनल बैंक के (एक दस साल जीरो कूपन बांड);
(ख)
बांड के जीवन की अवधि
दस साल;
(ग)
बांड जारी करने की समय सारणी
मार्च, 2011 के 31 दिन या उससे पहले जारी किया जा सकता;
(घ).
बांड की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान किया जाना राशि
प्रत्येक बांड के लिए बीस हजार रुपये;
(च)
छूट
बांड जारी करने की समय पर नाबार्ड द्वारा तय किया जाना; और
(छ)
जारी किए जाने वाले बांड की संख्या
नब्बे पांच लाख और बीस हजार


प्र.20. इस अधिसूचना, खंड उप नियम (3) और उप नियम (6) आयकर अधिनियम के नियम 8B की (ii), खंड (iii) और खंड (वी) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए विषय है 1962.