798 : परिपत्र: सं 798, 30-10-2000 दिनांकित
परिपत्र सं.
798
परिपत्र की तिथि
30/10/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/10/2000
963. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1संदर्भ 1999/05/11 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 781 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें वित्तीय दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें वर्ष 1999-2000, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं.
वित्त अधिनियम, 2000
प्र.20. वित्त अधिनियम, 2000 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 2000-2001 (यानी, निर्धारण वर्ष 2001 - निम्न दरों पर 2002):
आयकर की दरें
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1
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 50]000
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शून्य
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प्र.20.
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कुल आय से अधिक है कहां
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10 फीसदी राशि का है जिसके द्वारा
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रुपये. 50,000 लेकिन अधिक नहीं है
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कुल आय रुपए से अधिक है. 50]000
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र 60,000 रूपये
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(3)
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कुल आय से अधिक है कहां
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रुपये, 1,000 से अधिक राशि का 20 फीसदी
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रुपये. 60,000 लेकिन अधिक नहीं है
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कुल आय से अधिक है जिसके द्वारा
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र 1]50]000
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60,000 रूपये
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(4)
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कुल आय से अधिक है कहां
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रुपये. 19,000 से अधिक के 30 फीसदी
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र 1]50]000
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राशि है जिसके द्वारा कुल आय
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रुपये से अधिक है. 1,50,000.
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आयकर पर सरचार्ज
इस प्रकार से गणना आयकर की राशि अध्याय आठवीं ए और इतने कम आयकर अधिभार की वृद्धि की जाएगी तहत गणना की आयकर की छूट की राशि से कम हो जाएगा:
(क) कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, लेकिन एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है, जहां इस तरह के आयकर का 10%;
(ख) कुल आय एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर का पंद्रह फीसदी की दर से.
हालांकि, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी. रुपये से अधिक हो गया है कि आय की राशि की तुलना में अधिक से 60,000. 60,000. इसके अलावा कुल आय से अधिक रुपये रहा. 1,50,000, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक लाख से अधिक है कि आय की राशि से अधिक के अनुसार एक लाख पचास हजार रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी पचास हजार रुपए.
सरचार्ज निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय है.
आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: आदि "वेतन", से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना
3.1 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा.आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. Z 50,000 रू निवेश करता है। (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध I में दिया जाता है).
3.2 उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
3.3 निर्धारिती, एक कंपनी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर (1 उप - धारा के तहत राहत पाने का हकदार है जहां खंड 192 की उपधारा (2) के तहत ) खंड 89 की, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं, फार्म सं 10E में ऐसे विवरण विधिवत उसके द्वारा सत्यापित, और पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति के आधार पर राहत की गणना करेगा इस के बाद इस तरह के ब्यौरे की और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में ले.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उद्देश्य "विश्वविद्यालय" स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत शामिल एक विश्वविद्यालय का मतलब है, और होना करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय.
अनुभाग 192 का 3.4 उप - धारा (2 बी) निर्धारित प्रपत्र (सं 12C) ख़बरदार अनुबंध II में, "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है. ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा किसी अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे हानि या नहीं होना चाहिए.किसी भी अगर (डीडीओ) कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर लेते हैं, और नुकसान होगा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट. यह इस उपधारा के किसी भी मामले में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान सिर" वेतन के तहत आय से ध्यान में रखा गया है जहां सिवाय कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा, बशर्ते कि हालांकि, है "अन्य आय और कर कटौती की उस खाते में नहीं लिया गया था, इसलिए यदि घटाया होगा कि राशि नीचे.
दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए घर की संपत्ति से नुकसान लिया जा सकता है. खाते में गृह संपत्ति से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती फाइलें फार्म सं 12C में घोषणा और घर की संपत्ति से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.
एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर, एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण में निवेश उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की छत के संबंध में प्रधान के घर की संपत्ति से आय 'के तहत कंप्यूटिंग घटाने के उद्देश्य के लिए (i) रुपये के लिए बढ़ाया गया है. 1,00,000 से प्रभावी आकलन वर्ष 2001-2002.हालांकि, ऋण पर ब्याज के कारण कटौती रुपये की सीमा तक का लाभ उठाया जा सकता है. 1,00,000, इस तरह के ऋण के निर्माण या आवासीय 1999/01/04 को या उसके बाद यूनिट और इस तरह के ऋण के बाहर निर्माण या आवासीय इकाई का अधिग्रहण 2003/01/04 से पहले पूरा हो चुका है प्राप्त करने के लिए लिया गया है तभी.
(Ii) ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तों प्रासंगिक ऋण 1999/01/04 के बाद लिया गया होगा और आवासीय इकाई का अधिग्रहण या निर्माण 2003/01/04 से पहले पूरा किया जाना चाहिए कि कर रहे हैं.निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय इकाई के निर्माण के रूप में लंबे समय इसके निर्माण / अधिग्रहण 2003/01/04 से पहले पूरा हो गया है, के रूप में उच्च कटौती उपलब्ध होगा, 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था. इसके अलावा, पूरी तरह से 1999/01/04 के बाद लिया ऋण द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त नहीं है. पिछले 1999/01/04 के लिए लिया ऋण रुपये तक ब्याज की कटौती ले जाएगा. 30,000 रुपए या. 15,000 रुपए या. 10,000 रुपए या. 5000, जैसा भी मामला हो, ऋण लिया गया था, जिसमें वर्ष पर निर्भर करता है.
3.5 उप - धारा के प्रावधानों (3) धारा 192 के deductor कि वित्तीय वर्ष के दौरान ही बाद में कटौती में, पहले से ही वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.
3.6 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या कर्मचारियों की वजह से संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के लिए अधिनियम के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाने के समय में, लागू होता है.
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान तो भुगतान की गई राशि पर कर्मचारी, कर के लिए भुगतान किया जाता है 3.7 शासन में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.
विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 3.8, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.
की कटौती कर और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों
4.1 के तहत अधिनियम की धारा 204 के खंड (क), धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या नियोक्ता एक कंपनी है, तो उसके प्रमुख अधिकारी सहित कंपनी ही.
4.2 पैरा 7 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.
मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है अगर 4.3 धारा 197 करदाता की कुल आय किसी भी कम दर या की कोई कटौती पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसका निर्धारण अधिकारी को फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए करदाता सक्षम बनाता है, और आयकर, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.28-10-1974 सर्कुलर नं 147,: कर्मचारी से ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए.
4.4 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर, तो (ख़बरदार नियम 30 के समक्ष केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा आयकर नियम, 1962).द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.
एक व्यक्ति को घटाने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो 4.5, वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा.धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर 1999/01/06 से प्रभावी प्रति वर्ष अठारह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.
4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. यहां तक कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. पेंशन सहित वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 148 (ई) के तहत निर्धारित 28-2-1991 दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है. प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध III के रूप में संलग्न है. यह प्रमाण पत्र हर वर्ष 30 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष की समाप्ति, अर्थात् से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा रहा है.वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100.
4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), इस संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र, लाभ, आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं 1987/09/10 सं 275/118/87-IT (बी),]. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के वैसे, रुपये तक की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
4.8 आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और "वेतन" से, धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा 31 से, वित्तीय वर्ष नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी के बाद मई.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 100.
4.9 एक फ्लॉपी, डिस्केट, चुंबकीय कारतूस टेप, सीडी-ROM या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी अनुभाग 206 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी नहीं समझा, और किया जाएगा किसी भी मूल या उसमें कहा गया है किसी भी तथ्य की की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी.कंप्यूटर मीडिया को दायर दस्तावेजों को स्कैन कर कंप्यूटर मीडिया, आवश्यक जांच पर इस तरह के रिटर्न प्राप्त करते हुए बाहर किया जाएगा और मीडिया विधिवत निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.
केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 4.10, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 4.11 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और (65 वर्ष की उम्र या अधिक कर रहे हैं, जो पेंशनरों, भारत में निवासी के मामले में: पैरा 6 देखें) अनुभाग 88B के तहत कर छूट के तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती द्वारा अनुमति दी जाएगी चिंतित पेंशनभोगी के लिए भुगतान करने से पहले पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक,. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी, करने के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 (Ref.CO ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं . 60/GA.64 (11CVL) -91/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित और.इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं पेंशनरों 13-1-1998 दिनांकित भी मुहैया सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 761, करने के लिए फार्म नंबर 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 के तहत बाध्य कर रहे हैं.
गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और करों नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता कहां 4.12, किसी भी अगर वह पहले से ही भारत छोड़ दिया और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है है, के बाद धन की वापसी के कारण कर्मचारी को हो जाता है, 1995/11/07 सर्कुलर नं 707,: धन वापसी कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.
वे क्रेडिट किताब समायोजन और इस तरह के समायोजन की तिथि के अनुसार आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए 4.13 टीडीएस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए उसमें दी गई है .ऐसे मामलों में, आकलन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: दिनांकित, सर्कुलर नंबर 747 27-12-1996.
4.14 21-10-1980 को अपील स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया, ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285, वहाँ है.
अनिवासियों के संबंध में 4.15 विशेष रूप से प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में, भारत में प्रवेश किया सेवाओं के लिए भुगतान वेतन, भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि बाकी अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन और रोजगार की सेवा अनुबंध का एक हिस्सा भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा.
सिर "वेतन" के तहत आय का आकलन
5.1 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य: (1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:
(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;
(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं, हालांकि;
(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.
(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां . कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.
(3) "वेतन" यह भी शामिल है आदि मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, अवकाश के नकदीकरण के संबंध में भुगतान भी शामिल है, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि हद तक यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है. ब्याज के साथ कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. वेतन के एवज में अवधि लाभ की गुंजाइश तो के रूप में योगदान पर ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि शामिल करने के लिए नहीं संशोधन किया गया है. इस उप - खंड, अभिव्यक्ति के प्रयोजनों के लिए 'मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी' धारा 10 के खंड (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा.यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.
(4) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास, या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा. यह, हालांकि, उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या जगह से अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग एक के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है लाभ या सुविधा दी जाती है या इस नियम के प्रयोजन के लिए नि: शुल्क या रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई.
(5) गैस, बिजली, ऊर्जा, आदि घरेलू खपत, शैक्षिक सुविधाओं, के लिए पानी की आपूर्ति की तरह कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई अन्य लाभ या सुख, भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय (अनुबंध मैं पर उदाहरण 6 कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है). मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 3 के अनुसार किया जाना है.
(6) कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (कंपनी या कंपनी में काफी रुचि है जो एक व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नाते नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाता है सिर के तहत कर्मचारी की आय "वेतन" मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया. 24,000. हालांकि, कोई रिआयत सीधे या परोक्ष रूप से कर्मचारी शेयर विकल्प योजना या स्कीम के तहत शेयर, डिबेंचर या वारंट के आवंटन का एक परिणाम के रूप में प्राप्त किसी भी लाभ के संबंध में कर्मचारियों के हाथ में कर को वसूल किया जाएगा.
5.2 सिर "वेतन" (छूट) में शामिल नहीं आय: निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा:
(1) अपने भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर कार्यवाही (एक), या के संबंध में कारण अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य, (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति पर, या भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है: -
(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और
(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.
(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के लिए या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के सदस्यों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.
(4) सेवानिवृत्ति पर उनके संन्यास के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा या अन्यथा प्राप्त किसी भी भुगतान के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 27-11-1997 को अपील भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 1015 (ई), तक ही सीमित रहेगा. 2,40,000.
(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
(6) धारा 10 (10C) के तहत, की किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार वित्त अधिनियम, 2000, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान, द्वारा संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:
(एक) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
(ख) किसी अन्य कंपनी;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित एक प्राधिकरण;
(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;
(ई) एक सहकारी समिति;
(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के तहत;
(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;
(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के ऐसे संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए.
(7) किसी भी राशि अनुभाग 80DDA की उप - धारा (3) के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.
(8) जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को एक भविष्य निधि से कोई भुगतान, लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).
(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या
(घ) जहां इस तरह के आवास की वजह से कम से कम जो भी प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को किसी अन्य जगह, वेतन के 40% में स्थित है.
इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता, यानी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 3,000 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, यह रियायत केवल स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए है, और, वह संतोषजनक के उद्देश्य के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया खुद कि.
धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -
(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.
(Ii) एक निर्धारिती को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.
ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.
सीबीडीटी खंड के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देशों (मैं) निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई) [एफ सं 142/9/95-TPL] [एफ, अतः 403 (ई) अधिसूचना सं संशोधन किया गया है, जो 1995/07/07 दिनांकित सं 142/34/99-TPL] 24-4-2000 दिनांकित.इन सूचनाओं को अपने निवास स्थान और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता रुपये की सीमा तक छूट प्राप्त है अनुबंध चतुर्थ और वी. में करने के लिए भेजा जा सकता है. 800 प्रति माह अधिसूचना तो 13-5-1998 (अनुबंध छठी) सं 395 (ई),.
(11) की धारा 10 अपने से बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय आयकर अधिनियम, ब्याज की (15) (iv) (क) के तहत सेवानिवृत्ति लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II तक सेंट्रल, 1989/12/10 दिनांकित, 1989/07/06 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.
धारा 10 (12) खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है जो एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति या परिवार पेंशन से प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
(13) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
(ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:
सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);
(Ii) मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में:
उपखंड में गिरने के एक मामले में (द्वितीय), कर्मचारी आय रोग या बीमारी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र के बारे में उनकी वापसी के साथ संलग्न करेगा बशर्ते कि;
(ग) प्रीमियम केन्द्र सरकार, या किसी के अधीन (खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत (अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान स्कीम) केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
रुपये के कुल में से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति. एक साल में 15,000;
(ई) के रूप में, विदेश में कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के रहने और विदेश में इलाज पर वास्तविक व्यय चिकित्सा उपचार का संबंध है; या, इस तरह के उपचार के संबंध में रोगी, जो accompanies एक परिचर के विदेश में रहने पर, अनुलाभ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक बाहर रखा जाएगा.रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर हुए खर्च के संबंध में कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक न हो, तभी यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा. 2 लाख.
5.3 अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती: आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत उपलब्ध मानक कटौती के रूप में नीचे है: -
"जिनकी आय वेतन से, इस धारा के तहत कटौती की अनुमति से पहले एक निर्धारिती के मामले में: -
(एक) एक लाख रुपए, तैंतीस और जो भी कम हो वेतन या पच्चीस हजार रुपयों का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि की कटौती से अधिक नहीं है:
(ख) एक लाख रुपए से अधिक है, लेकिन पांच लाख रुपये, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती से अधिक नहीं है.
कोई मानक कटौती जिनकी आय वेतन से 5 लाख रुपये से अधिक है एक निर्धारिती को उपलब्ध है.
स्पष्टीकरण. के लिए वेतन, इस धारा के तहत कटौती के कुल वेतन के संदर्भ कारण होगा भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी और साथ गणना की जाएगी वजह से या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा भुगतान किया है या अनुमति दी है, जहां इस खंड के प्रयोजनों किसी भी हालत में इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक है. "
एक कटौती भी विशेष रूप से निश्चित सीमा तक अपने नियोक्ता विषय से निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.जो भी कम हो एक सरकारी कर्मचारी, उसके (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या पांच हजार रुपए का पांचवां हिस्सा के बराबर राशि के मामले में कटौती के रूप में स्वीकार्य है. भत्ता नियमित रूप से अपने वर्तमान नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होने पर ही उप - खंड (ख) के खंड (ख) धारा 16 की दी जाएगी में निर्दिष्ट हद तक मनोरंजन भत्ता के लिए एक गैर सरकारी कर्मचारी, कटौती के मामले में पिछले 1 अप्रैल 1955 को एक तारीख.
लगाया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2), या किसी भी कानून के तहत के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.
5.4 अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती: अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उपलब्ध हैं:
(1) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती भुगतान पिछले वर्ष में है या के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा अनुभाग जहां 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त कर धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह, और विषय के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों, की अनुमति दी जाएगी राशि का पूरी की उसकी कुल आय की गणना में कटौती, भुगतान या पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा.
भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.
(2) धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 बल में इस तरह के बीमा साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित के रूप में लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना जाता है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है जहां, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि,
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है.
हालांकि, कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है मामले में निर्धारिती या उसकी पत्नी या पति या आश्रित माता - पिता या परिवार के किसी सदस्य के पैंसठ साल की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी है जिसका अर्थ है एक वरिष्ठ नागरिक है जहां 15,000 प्रति वर्ष, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साल या उससे अधिक.
(3) खंड 80 डीडी के तहत भारत किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने में एक निवासी है जो एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के दौरान किया गया है -
(एक) चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या
(ख) उपधारा में निर्दिष्ट (2) और विकलांग के रखरखाव के लिए इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों को जीवन बीमा निगम या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा निर्भर
के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में पिछले वर्ष की चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
विकलांग आश्रित व्यक्ति के एक रिश्तेदार या एचयूएफ का एक सदस्य है और उसके समर्थन और रखरखाव के लिए एचयूएफ के ऐसे व्यक्ति के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और एक व्यक्ति जो निर्दिष्ट, अंधापन या मानसिक मंदता सहित स्थायी शारीरिक विकलांगता (से पीड़ित है इसका मतलब 1962 आयकर नियमों के नियम 11 ए में). कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता एक चिकित्सक, सर्जन, occulist या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना है, के मामले में एक विभागीय औषधालय या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो सकता है, के रूप में स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दी. कर्मचारी चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित और रसीद के पुनर्वास के खाते पर होने वाले खर्च की वास्तविक राशि प्रमाणित विधिवत दावेदार द्वारा हस्ताक्षर किए लिखित रूप में एक सरकारी अस्पताल और एक घोषणा से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत अगर यह / पर्याप्त होगा एलआईसी या यूटीआई की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा के भुगतान की गई राशि के लिए स्वीकृतियां. इसलिए, डीडीओ स्रोत पर कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खंड 80 डीडी के तहत कटौती की अनुमति के लिए उनके विकलांग आश्रितों के इलाज पर व्यय होने के लिए कर्मचारियों द्वारा वाउचर / बिलों का उत्पादन जोर नहीं हो सकता है.(26-3-1999 दिनांकित संदर्भ सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 775,).
(4) भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती है जहां खंड 80DDB, के तहत, पिछले वर्ष के दौरान, वास्तव में बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम 11DD में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज पर कोई व्यय
(क) अपने आप को या एक आश्रित रिश्तेदार के लिए, मामले में निर्धारिती एक व्यक्ति है,
(ख) के मामले में एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के लिए निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है
निर्धारिती ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, एक निर्धारिती या उसके आश्रित रिश्तेदार या निर्धारिती की एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य और जो रुपए की राशि की कटौती के एक वरिष्ठ नागरिक है. 60,000 ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी. इस तरह की कटौती ऊपर उल्लेख व्यक्ति की चिकित्सा उपचार पर एक बीमा कंपनी से एक बीमा के तहत, यदि कोई हो, प्राप्त राशि से कम हो जाएगा. प्रासंगिक नियम 11DD प्रति के रूप में सूचीबद्ध रोगों मस्तिष्क संबंधी बीमारियों निर्दिष्ट, और 40% और कैंसर की वजह से विकलांगता से ऊपर, पूर्ण विकसित, एड्स, क्रोनिक रीनल फेल्योर, Nemophiha और Thalassaemia कर रहे हैं:
निर्धारिती निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के रूप में और इस तरह के अधिकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी.फार्म फार्म 10 मैं है, और विहित प्राधिकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत और स्नातकोत्तर योग्यता रखने किसी भी डॉक्टर है.
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है.
(5) अधिनियम की धारा 80 ई के तहत, एक कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:
(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:
इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.
(ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष और सात मूल्यांकन वर्षों के संबंध में कुल आय की गणना में या ब्याज के साथ ऊपर उल्लेख ऋण पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक की अनुमति दी जाएगी , पहले जो भी है.
के लिए इस उद्देश्य
(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10, या, खंड (क) उप - धारा (2) के खंड के में निर्दिष्ट एक संस्था के खंड (2 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था का मतलब 80 जी;
(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;
(ग) "उच्च शिक्षा" इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, या व्यावहारिक विज्ञान या गणित और सांख्यिकी सहित शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;
(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.
(6) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए. अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. . हालांकि, डीडीओ, विधिवत सत्यापन पर, योगदान का 50% की सीमा तक निम्न निकायों को दान देते हैं:
द.जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड,
iiप्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष,
ईई.राष्ट्रीय बाल कोष,
.इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
vराजीव गांधी फाउंडेशन,
और योगदान की 100% की सीमा तक निम्न निकायों के लिए:
द.राष्ट्रीय रक्षा कोष या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष,
iiप्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष,
ईई.अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड,
.सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन,
vमुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र,
vi. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल,
VIराज्य रक्ताधान परिषद,
viii.सेना केन्द्रीय कल्याण निधि,
ix.भारतीय नौसेना परोपकार कोष,
x.वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि,
xiआंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष - 1996,
xii.राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि,
xiii.मुख्यमंत्री राहत कोष या Leiutenant राज्यपाल राहत कोष, मामले के रूप में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है
XIV. विश्वविद्यालय या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय श्रेष्ठता की शैक्षिक संस्था,
XV. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल फंड,
XVI. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित,
XVII. प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए फंड केंद्र सरकार द्वारा की स्थापना की.
(7) इस अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान एक घर किराए के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) निर्धारिती फार्म सं 10BA (अनुबंध-VII) में घोषणा फ़ाइलें.
(ग) वह एक उसके 25 फीसदी की छत या रुपये के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. जो भी कम हो प्रति माह 2,000, इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.
(घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क) या मामले के रूप में, खंड (ख हो सकता है के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है ) (2) धारा 23 की उप - धारा की.
आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(8) की धारा 80U अनुमति देता है एक जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में चालीस हजार रुपये की कटौती जैसा भी मामला हो एक चिकित्सक, सर्जन, occulist या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में विनिर्दिष्ट स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता,,, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं और जो प्रभाव पड़ता है के सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न. अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी नीचे दिए गए विवरण में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे (4).
कर छूट
प्र.6. एक निर्धारिती, एक व्यक्ति जा रहा है, नीचे दिए गए अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत छूट कर के हकदार हो जाएगा:
(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्तिगत, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.
(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति के जीवन या किसी भी बच्चे की पर (8) hereinbelow मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति,.
(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पत्नी या बच्चों को, जहां तक कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है.
(4) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) ऐसे योगदान वह है या जिनमें से एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए एक अभिभावक;
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);
(घ) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा.
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(5) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पन्द्रह साल की खाता, समय से ऐसी रकम में खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम, या जिसे वह संरक्षक है.
(6) किसी भी सदस्यता:
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.निवेश समझा जाता है जो एनएससी (छठे) और एनएससी (आठवीं अंक) पर ब्याज भी छूट के लिए योग्य है.
(7) किसी भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,
(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.
(8) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
(9) किसी भी सदस्यता के लिए किसी भी योजना के तहत भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार, से अधिक नहीं केन्द्र सरकार, के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(10) के रूप में, भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 10, या, के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(11) केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी जमा योजना, या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(12) किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम (धारा 80L के तहत कटौती के लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर एक योजना नहीं होने के ब्याज) में किए गए किसी भी सदस्यता, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वारा जारी होने के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है (एक) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, या, (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, निपटने के प्रयोजन के लिए या तो अधिनियमित साथ और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक.
(13) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के किसी भी स्वयं वित्त पोषण या अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है आदि कटौती भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबे समय प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए अवधि के वित्त. नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति में होने वाला है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, शामिल किया जाएगा . स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त या वह वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती स्थानांतरण कर दिया और कुल राशि का है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम के संबंध में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. 20,000. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंत तक पूरा नहीं मिलता निर्माण, जिनमें से एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.
इक्विटी शेयरों या एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा या निर्धारित प्रपत्र में किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे को सदस्यता के रूप में किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता:
एक कटौती का दावा किया है और किसी भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है, जहां इस तरह के शेयर या डिबेंचर की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगी.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए
(मैं) "राजधानी के पात्र मुद्दा" का गठन किया और भारत या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और, के विकास को बनाए रखने और एक बुनियादी सुविधाओं सुविधा या पैदा करने के लिए परिचालन के उद्देश्यों की पूरी आय में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए एक मुद्दे का मतलब है, या पैदा करने के लिए और वितरण, बिजली या बुनियादी या सेलुलर कि क्या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए;
(Ii) "बुनियादी सुविधा" धारा 80-IA की उप - धारा (12) के खंड (CA) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iv) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा.
धारा 10 और निर्धारित प्रपत्र में ऐसे म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित के खंड (23D) में निर्दिष्ट किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता:
एक कटौती का दावा किया है और इकाइयों की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है जहां, ऐसी इकाइयों की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि:
आगे ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है इस खंड लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए - "राजधानी के पात्र मुद्दा" (2) धारा 88 की उप - धारा में खंड (XVI) को स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मुद्दा मतलब है.
विभिन्न मदों के लिए उल्लेख सीमा (16) के अधीन, कर छूट की पात्रता व्यक्तियों के मामले में, पूर्वोक्त बचत आदि की कुल राशि का 20% की दर से गणना की है, और की दर से किया जाएगा एक लेखक या नाटककार या कलाकार या संगीतकार या अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी के मामले में 25% जिसका ऐसे लेखक / नाटककार / कलाकार / संगीतकार / अभिनेता / खिलाड़ी / खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से प्राप्त आय पच्चीस गठन प्रतिशत या उसकी कुल आय के अधिक.
अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा. 16,000 आम तौर पर, और रु. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 17,500. इसलिए, कर छूट के लिए पात्र होंगे जो बचत के लिए एक समग्र सीमा नहीं होगी. व्यक्तियों के मामले में, निवेश पर सीमा, पारस 14 व 15 में उल्लेख किया है कि को छोड़कर, ऊपर के रूप में बनाया रुपए हो जाएगा. 60,000 और लेखकों, खिलाड़ियों आदि रुपए के मामले में. 70,000.
अभिकलन के रूप में (17) अनुभाग 88B के तहत, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ साल या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी होने के नाते एक निर्धारिती (आयकर की राशि में से कटौती करने का हकदार होगा ऐसे आयकर या जो भी कम हो पंद्रह हजार रुपए की राशि का एक सौ प्रतिशत के बराबर राशि का वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय,, पर इस अध्याय आठवीं के तहत कटौती) की अनुमति से पहले.
वित्त अधिनियम, 2000, एक निर्धारिती द्वारा सम्मिलित रूप (18) अनुभाग 88C के तहत, भारत में एक महिला के निवासी होने के नाते, और पैंसठ वर्ष की आयु से कम, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, से कटौती करने का हकदार होगा वह इस तरह के आयकर की सौ फीसदी के बराबर राशि, या पांच की राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ आयकर की राशि (अध्याय आठवीं के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) उसकी कुल आय, जो भी कम हो हजार रुपए,.
(19) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की, इस के सिवा, मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए.
आयकर की गणना की कटौती की जाएगी
इस प्रकार के रूप अनुभाग 192 के प्रयोजन के लिए 7.1 वेतन आय अनुमान के अनुसार किया जाएगा:
पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;
(ख) के आंकड़ों से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती (एक) पर पहुंचे अनुमति दें;
(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर सिर "वेतन" के तहत आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.
पैरा 7.1 में दिखाए अनुसार वेतन से अनुमानित आय पर 7.2 आयकर पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.
7.3 पैरा 6 के तहत अभिकलन कर छूट की राशि पैरा 7.2 के अनुसार गणना आयकर से काट लिया जाएगा.हालांकि, यह पैरा 6 के अनुसार दिया कर छूट पैरा 7.2 के अनुसार गणना की आयकर तक सीमित है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है. मामला कुल देय कर पर पहुंचने के लिए, हो सकता है के रूप में आगे है, इसलिए पर पहुंचे टैक्स देय, प्रतिशत या पंद्रह प्रति दस प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी.
7.4 यह पैरा 6 में वर्णित के रूप में पैरा 5.4 और कर छूट के रूप में वर्णित अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है कि ध्यान दिया जाना भी है निवेश या भुगतान के दौरान टैक्स को आय प्रभार्य से बाहर कर दिया गया है केवल अगर वित्तीय वर्ष 2000-2001 के.
7.5 पैरा 7.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.कर छूट की शुद्ध राशि निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
विविध
8.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2000 के लिए किया जा सकता है.
मामले में 8.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
8.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकार के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए.
परिपत्र: नहीं 798, 30-10-2001 दिनांकित.
संलग्नक I
निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए
उदाहरण १
सकल वेतन आय होने के एक कर्मचारी की स्थिति में आय कर की गणना
(मैं) रुपये तक.1,00,000.
(Ii) रुपये से भी ज्यादा. 1,00,000 लेकिन रुपये से भी कम. 5,00,000 और
(Iii) रुपये से अधिक.5,00,000
|
विवरण
|
(रुपये में)
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(रुपये में)
|
(रुपये में)
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(i)
|
(ii)
|
(iii)
|
|
सकल वेतन आय
|
1]00]000
|
5,00,000
|
6,00,]000
|
|
(भत्ते सहित)
|
|
|
|
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
10]000
|
20]000
|
30]000
|
|
CGEIS
|
920
|
-
|
-
|
|
एलआईसी प्रीमियम का भुगतान
|
5]000
|
5]000
|
10]000
|
|
CTD
|
-
|
2]500
|
36]000
|
|
एनएससी
|
2]000
|
5]000
|
-
|
|
पीपीएफ
|
-
|
5]000
|
-
|
|
म्युचुअल फंड में अंशदान
|
-
|
10]000
|
-
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
1
|
सकल वेतन
|
1]00]000
|
|
5,00,000
|
|
6,00,]000
|
|
|
प्र.20.
|
कम: मानक कटौती
|
|
|
|
|
|
|
|
|
धारा 16 के तहत
|
25]000
|
|
20]000
|
|
शून्य
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
करयोग्य आय
|
75,000 रूपये
|
|
4]80]000
|
|
6,00,]000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
टैक्स आगे
|
4]000
|
|
1,18,000
|
|
1,54,000
|
|
|
|
कम: के तहत कर छूट
|
|
|
|
|
|
|
|
|
धारा 88 (रुपए पर 20% .......)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
जीपीएफ
|
10]000
|
|
20]000
|
|
30]000
|
|
|
|
CGEIS
|
920
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
एलआईसी प्रीमियम का भुगतान
|
5]000
|
|
5]000
|
|
10]000
|
|
|
|
CTD
|
-
|
|
2]500
|
|
36]000
|
|
|
|
एनएससी
|
2]000
|
|
5]000
|
|
-
|
|
|
|
पीपीएफ
|
-
|
|
5]000
|
|
-
|
|
|
|
म्युचुअल
|
-
|
|
10]000
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,920
|
|
47,500
|
|
76,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
यानी 3584
|
3584
|
यानी 9500
|
9500
|
प्रतिबंधित
|
12]000
|
|
|
|
|
|
|
|
12,000
|
|
|
|
आयकर देय
|
|
416
|
|
1,08,500
|
|
1,42,000
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज
|
@ 10%
|
४२
|
@ 15%
|
16,275
|
@ 15%
|
21,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
कुल कर देय
|
|
458
|
|
1,24,775
|
|
1,63,300
|
नोट: एक व्यक्ति धारा 88 के अनुसार निवेश करता है कहां (2) (क) 88 (2) (xv) योग्यता राशि रुपये है.60,000. हालांकि रुपये के आगे निवेश जबकि. 20000 और ऊपर धारा 88 के अनुसार शेयर, डिबेंचर या म्युचुअल फंड की यूनिटों में किया जाता है (2) (XVI) और (सत्रह) योग्यता राशि रुपए हो जाता है. 80,000 और अधिकतम रू छूट. 16,000 (80,000 से 20%) स्वीकार्य है.
उदाहरण २
निर्धारिती के मामले में आय कर की गणना निर्भर विकलांग करने के बाद
|
|
विवरण
|
|
(रुपये में)
|
|
1
|
सकल वेतन
|
|
3,20,000
|
|
प्र.20.
|
विकलांग है जो आश्रित के इलाज पर खर्च की गई राशि
|
|
7]000
|
|
(3)
|
विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
|
|
40]000
|
|
(4)
|
जीपीएफ योगदान
|
|
25]000
|
|
प्र.5.
|
भुगतान होंठ
|
|
10]000
|
|
|
टैक्स की गणना
|
|
|
|
1
|
सकल वेतन
|
|
3,20,000
|
|
प्र.20.
|
कम: मानक कटौती
|
|
20]000
|
|
|
|
|
3]00]000
|
|
|
कम: खंड 80 डीडी के तहत कटौती (1) (. रुपये तक प्रतिबंधित 40,000 केवल)
|
|
40]000
|
|
|
करयोग्य आय
|
|
= 2,60,000 रु. इस प्रकार केवल 10,000 के राइट शेयरों को @ 15% निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा 10,000 रुपए की राशि को निवेश खाते में क्रेडिट किया जाएगा.
|
|
|
|
र
|
|
|
|
आयकर उस पर
|
|
52]000
|
|
|
धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|
|
जीपीएफ
|
25]000
|
|
|
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
|
कुल
|
35]000
|
|
|
|
रुपये पर @ 20% छूट. 35]000
|
|
7]000
|
|
|
टैक्स देय
|
|
45]000
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज 15% @
|
|
6,750
|
|
|
कुल कर देय
|
|
51,750
|
उदाहरण ३
चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
सकल वेतन
|
3]00]000
|
|
प्र.20.
|
स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति
|
30]000
|
|
(3)
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
20]000
|
|
(4)
|
होंठ
|
20]000
|
|
प्र.5.
|
गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी
|
25]000
|
|
प्र.6.
|
धारा 88 के अंतर्गत बुनियादी ढांचे बॉन्ड में निवेश (XVI)
|
20]000
|
कर की संगणना
|
सकल वेतन
|
|
3]00]000
|
|
जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में.
|
|
|
|
धारा 17 के मद्देनजर 15,000 (2) (वी)
|
|
15]000
|
|
|
|
3]15]000
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
20]000
|
|
कर योग्य आय
|
|
2,95,000
|
|
टैक्स आगे
|
|
62]500
|
|
धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|
जीपीएफ
|
20]000
|
|
|
एलआईसी
|
20]000
|
|
|
घर के निर्माण की अदायगी
|
20]000
|
|
|
Section88 तहत ढांचागत बांडों में अग्रिम (अधिकतम) निवेश (XVI)
|
20]000
|
|
|
कुल
|
80]000
|
|
|
रुपये पर @ 20% छूट. 80]000
|
|
16]000
|
|
टैक्स देय
|
|
46,500
|
|
जोड़ें: सरचार्ज 15% @
|
|
6975
|
|
कुल कर देय
|
|
53,475
|
नोट: गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी रुपये तक ही सीमित है. धारा 88 आयकर अधिनियम, 1961 की (xv) के तहत 20,000.
(द्वितीय) में छूट के लिए कुल योग्यता राशि रुपये है. 60,000 केवल (धारा 88 के अधिनियम के (2) (XVI) और (सत्रह) के अनुसार आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में किए गए निवेश को छोड़कर.)
उदाहरण 4
दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में धारा 10 (13A) के तहत मकान किराया भत्ता की गणना illustrating
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
वेतन
|
49,500
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ते
|
43,680
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता
|
9,600
|
|
(4)
|
सीसीए
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान मकान किराया
|
18]000
|
|
प्र.6.
|
सामान्य भविष्य निधि
|
24]000
|
|
प्र.7.
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
2]500
|
|
8
|
संचयी समय जमा
|
2,400
|
|
9
|
म्युचुअल फंड में अंशदान
|
12]000
|
निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
1
|
वेतन + डीए + सीसीए
|
|
94,380
|
|
|
|
मकान किराया भत्ता
|
|
9,600
|
|
|
प्र.20.
|
कुल वेतन आय
|
|
1,03,980
|
|
|
(3)
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A): कम से कम
|
|
|
|
|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि = 9600 प्राप्त
|
|
|
|
|
(ख)
|
(सहित वेतन का 10% से अधिक में किराए पर व्यय
|
|
|
|
|
|
महंगाई भत्ते के रूप में) दा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया जाता है कि प्रकल्पित
|
|
|
|
|
|
(- 9318 = 8682 18000)
|
|
8682
|
|
|
(ग)
|
40 वेतन (+ बेसिक) रुपये का%. 46,590
|
|
95,298
|
|
|
|
कम: 33.33% @ धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
|
|
|
|
|
|
या 25,000 जो भी कम हो
|
|
25]000
|
|
|
|
कुल आय (गोल)
|
|
70,300
|
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
3,060
|
|
|
|
धारा 88 के तहत छूट
|
र
|
|
|
|
|
जीपीएफ
|
24]000
|
|
|
|
|
होंठ
|
2]500
|
|
|
|
|
CTD
|
2,400
|
|
|
|
|
म्युचुअल फंड में अंशदान
|
10]000
|
|
|
|
|
|
39,900 @ 20%
|
7980
|
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
3,060
|
|
|
|
कम: कर छूट के लिए प्रतिबंधित
|
|
3,060
|
|
|
|
टैक्स देय
|
|
शून्य
|
|
नोट: कर छूट कुल आय पर टैक्स के लिए प्रतिबंधित है.
उदाहरण 5
एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में अनुलाभ और कर की गणना के illustrating मूल्यांकन, दिल्ली में पदस्थ
|
|
विवरण
|
(रुपये में)
|
|
1
|
वेतन
|
1,08,000
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
12]000
|
|
(3)
|
नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
6,000 रूपये
|
|
(4)
|
जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई सुसज्जित फ्लैट
|
|
|
|
कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक किराया
|
78,000
|
|
प्र.5.
|
किराए पर कर्मचारी से प्राप्त
|
12]000
|
|
प्र.6.
|
टेलीविजन सहित लागत (, फ्रिज में फर्नीचर
|
|
|
|
वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर)
|
50]000
|
|
प्र.7.
|
म्युचुअल फंड के लिए सदस्यता [धारा 88 (2) (सत्रह)]
|
12]000
|
|
8
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
3]000
|
|
9
|
एनएससी (आठवीं) जारी करना सदस्यता
|
18]000
|
|
10
|
मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान
|
24]000
|
|
प्र।11.
|
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंशदान
|
|
|
|
धारा 88 के तहत बांड (2) (XVI)
|
15]000
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
|
|
र
|
|
|
|
|
1
|
वेतन
|
1,08,000
|
|
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
12]000
|
|
|
|
|
(3)
|
वेतन की कुल
|
|
|
1]20]000
|
|
|
(4)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
|
|
|
(क)
|
रियायती किराया में सुसज्जित फ्लैट
|
रु.
|
|
|
|
|
((2) आईटी एक्ट की धारा 17 देखें)
|
|
|
|
|
|
|
बोनस सहित वेतन की @ 10%
|
12]000
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
वेतन के 60% से अधिक (FRV) के अतिरिक्त जोड़ें
|
|
|
|
|
|
बोनस यानी रुपये सहित.(- 72,000 = 6000 78,000)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
के फर्नीचर की दस्तूरी जोड़ें (10%
|
|
|
|
|
|
रुपए की लागत से 10% अर्थात.* सेवा के लिए कुल दैनिक लेन - देन सीमारुपये है.
|
5]000
|
|
|
|
|
|
|
23,000
|
|
|
|
|
|
कम: कंपनी द्वारा बरामद रेंट
|
12]000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11]000 .
|
|
|
|
|
|
|
1,31,000
|
|
|
|
(घ).
|
जोड़ें: नि: शुल्क गैस की दस्तूरी, बिजली आदि
|
|
|
6,000 रूपये
|
|
|
सकल कुल आय
|
|
|
1,37,000
|
|
|
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
|
|
|
20]000
|
|
|
|
|
|
|
1,17,000
|
|
|
|
रुपए की कुल आय पर कर. 1,17,000
|
|
|
12,400
|
|
|
|
धारा 88 के तहत टैक्स छूट
|
|
|
|
|
|
|
भविष्य निधि
|
24]000
|
|
|
|
|
|
एनएससी आठवीं मुद्दे को सदस्यता
|
18]000
|
|
|
|
|
|
होंठ
|
3]000
|
|
|
|
|
|
म्युचुअल फंड के लिए सदस्यता
|
12]000
|
|
|
|
|
|
ढांचागत बॉण्ड के लिए अंशदान
|
15]000
|
|
|
|
|
|
|
72,000
|
|
|
|
|
|
@ 20% टैक्स छूट
|
14,400
|
|
|
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
12,400
|
|
|
|
|
कर छूट (प्रतिबंधित)
|
|
12,400
|
|
|
|
|
टैक्स देय
|
|
शून्य
|
|
|
उदाहरण 6
दिल्ली और चुकाने आवास निर्माण ऋण पर तैनात एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन और कर की गणना illustrating
|
|
विवरण
|
(रु.)
|
|
1
|
वेतन
|
1,18,000
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
36]000
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता
|
12]000
|
|
(4)
|
विशेष कर्तव्य भत्ता
|
2,400
|
|
प्र.5.
|
भविष्य निधि
|
20]000
|
|
प्र.6.
|
होंठ
|
10]000
|
|
प्र.7.
|
एनएससी आठवीं इश्यू में जमा
|
20]000
|
|
8
|
उसके द्वारा काम पर रखा है घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
24]000
|
|
9
|
एलआईसी से कर्मचारी द्वारा उठाए गृह निर्माण ऋण की अदायगी
|
12]000
|
|
10
|
एक कंपनी की पूंजी के पात्र मुद्दे को सदस्यता धारा 88 के तहत मंजूरी दे दी (XVI)
|
5]000
|
|
प्र।11.
|
धारा 88 के तहत म्युचुअल फंड की यूनिटों के लिए सदस्यता (सत्रह)
|
15]000
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
1
|
सकल वेतन
|
|
|
1,68,400
|
|
|
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
|
|
|
|
|
|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
|
|
12]000
|
|
|
|
(ख)
|
के 10% से अधिक में किराए पर व्यय
|
|
|
|
|
|
|
व्यक्तिगत महंगाई भत्ते के रूप में महंगाई भत्ते सहित वेतन (
|
|
|
|
|
|
|
सेवानिवृत्ति के लिए शामिल किया गया है 8600 लाभ)
|
|
8,600
|
|
|
|
(ग)
|
(डीए सहित) वेतन का 50%
|
|
77]000
|
(-) 8,600
|
|
|
|
कुल वेतन आय
|
|
|
1,59,800
|
|
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
|
20]000
|
|
|
|
कुल कर योग्य आय
|
|
|
1,39,800
|
|
|
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
|
16,960
|
|
|
|
धारा 88 के तहत कर छूट
|
|
|
|
|
|
(i)
|
भविष्य निधि
|
20]000
|
|
|
|
|
(ii)
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
|
|
(iii)
|
एनएससी आठवीं अंक
|
20]000
|
* प्रतिबंधित
|
|
|
|
(xiv)
|
एचवीए की अदायगी
|
12]000
|
रुपये के लिए. 60,000 रूपये
|
|
|
|
(V)
|
के पात्र मुद्दे को सदस्यता
|
|
|
|
|
|
|
एक कंपनी की पूंजी के अंतर्गत स्वीकृत
|
|
|
|
|
|
|
धारा 88 (XVI)
|
5]000
|
|
|
|
|
(vi)
|
की इकाइयों को सदस्यता
|
|
|
|
|
|
|
धारा 88 के तहत म्यूचुअल फंड (सत्रह)
|
15]000
|
|
|
|
|
|
|
80]000
|
@ 20%
|
16]000
|
|
|
|
शुद्ध कर देय
|
|
|
960
|
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज @ 10%
|
|
|
9
|
|
|
|
कुल कर देय
|
|
|
1,056
|
|
उदाहरण 7
जिनकी चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना
|
|
विवरण
|
(रु.)
|
|
1
|
सकल वार्षिक वेतन
|
1,95,000
|
|
प्र.20.
|
सीधे निजी चिकित्सक से नियोक्ता द्वारा भुगतान चिकित्सा व्यय
|
25]000
|
|
(3)
|
आयकर के मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित सीधे अस्पताल को भुगतान चिकित्सा व्यय
|
50]000
|
|
(4)
|
मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक अस्पताल में कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
(परिचर सहित) विदेश यात्रा पर व्यय
|
1]00]000
|
|
प्र.6.
|
व्यय रहने और विदेश में इलाज पर खर्च
|
1]50]000
|
|
प्र.7.
|
मैं ndia रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति (6) राशि से बाहर
|
1]00]000
|
|
8
|
पीएफ में अंशदान
|
12]000
|
|
9
|
एलआईसी प्रीमियम भुगतान
|
5]000
|
|
10
|
पीपीएफ में अंशदान
|
3]000
|
|
प्र।11.
|
एनएससी की खरीद (आठवीं)
|
10]000
|
|
प्र.12.
|
एचवीए के मूलधन के पुनर्भुगतान *
|
12]000
|
|
प्र.13.
|
यूटीआई के एमईपी को सदस्यता
|
8]000
|
|
|
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
|
र
|
|
सकल वेतन
|
1,95,000
|
|
|
जोड़ो
|
|
|
|
-
|
सीधे एक निजी व्यावहारिक tioner के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान मेडिकल खर्च केवल रुपये की सीमा तक अतिरिक्त उपार्जन के रूप में जोड़े जाने के लिए नहीं है. उपखंड के परन्तुक (वी) के मद्देनजर 15,000 (वी) खंड (2) की धारा 17 के.
|
|
|
|
इसलिए संतुलन दस्तूरी के रूप में जोड़ा जाना है.
|
10]000
|
|
-
|
सीधे 1992/07/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या 9107, में निर्धारित मुख्य आयुक्त और किसी भी बीमारी के संबंध में इस तरह के व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा अनुमोदित एक अस्पताल में नियोक्ता द्वारा भुगतान चिकित्सा व्यय की धारा 17 के तहत छूट (2) (वी) (ख है ).इसलिए, रुपये की राशि के संबंध में कोई रिआयत नहीं होगा. 50,000 रु. क्रमशः आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 4 में वर्णित के रूप में 10,000.
|
|
|
-
|
(यात्रा पर और एक परिचर के खर्च सहित) विदेश में उपचार के उद्देश्य के लिए यात्रा पर व्यय. इस निर्धारिती की सकल कुल आय रुपए से अधिक के रूप में इस मामले में उपलब्ध होने की नहीं है. 2 लाख. (वेतन रु. 1,95,000 + रु. 15,000 निजी चिकित्सक से उपचार के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन). इसलिए एक ही उपखंड (vi) के लिए शर्त (बी) के दृश्य में वापस जोड़ा जा रहा है
|
|
|
|
खंड (2) की धारा 17 के.
|
1]00]000
|
|
-
|
विदेश में इलाज पर चिकित्सा व्यय केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हद तक मुक्त हो जाता है. इसलिए रुपये से बाहर. 1.5 लाख रुपये ही खर्च किए. 1 लाख छूट और रुपये का संतुलन हो. 50,000 वापस जोड़ा जा करने के लिए उत्तरदायी हैं. उपखंड (vi) के लिए शर्त (ए) को देखते हुए
|
|
|
|
खंड (2) की धारा 17 के
|
50]000
|
|
|
सकल कुल आय
|
3,55,000
|
|
|
कम: मानक कटौती
|
20]000
|
|
|
शुद्ध कर योग्य आय
|
3,35,000
|
|
|
टैक्स आगे
|
74,500
|
धारा 88 के तहत छूट
|
|
र
|
|
|
पीएफ
|
12]000
|
|
|
एलआईसी
|
5]000
|
|
|
पीपीएफ
|
3]000
|
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
|
यूटीआई (एमईपी)
|
8]000
|
|
|
एचवीए
|
12]000
|
|
|
कुल
|
50]000
|
|
|
20% @ स्वीकार्य
|
|
10]000
|
|
टैक्स देय
|
|
64,500
|
|
जोड़ें: सरचार्ज 15% @
|
|
9675
|
|
कुल कर देय
|
|
74,175
|
नोट: * वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अंत तक पूरा नहीं मिलता निर्माण, जिनमें से एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट होगी कर्मचारियों को देय.
उदाहरण 8
सिर "गृह संपत्ति से आय 'के तहत नुकसान का दावा करने वाले एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना
|
|
विवरण
|
(रु.)
|
|
1
|
सकल वेतन
|
4]00]000
|
|
प्र.20.
|
आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल)
|
30]000
|
|
(3)
|
ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
|
90]000
|
|
(4)
|
राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
|
5]000
|
|
प्र.5.
|
एनएससी खरीदी
|
10]000
|
|
प्र.6.
|
जीपीएफ
|
20]000
|
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
|
1
|
वेतन आय
|
|
|
|
|
सकल वेतन
|
|
4]00]000
|
|
|
कम: मानक कटौती
|
|
20]000
|
|
|
कर योग्य वेतन
|
|
3]80]000
|
|
प्र.20.
|
गृह संपत्ति से आय
|
र
|
|
|
|
वार्षिक मूल्य
|
शून्य
|
|
|
|
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
|
90]000
|
|
|
|
गृह संपत्ति से नुकसान
|
|
(-) 90,000
|
|
|
सकल कुल आय
|
|
2,90,000
|
|
|
कम: खंड 80 जी के तहत छूट
|
|
|
|
|
रुपये के 50%. 5]000
|
|
2]500
|
|
|
शुद्ध कर योग्य आय
|
|
2,87,500
|
|
|
टैक्स आगे
|
|
41,250
|
|
|
कम: धारा 88 के तहत छूट
|
|
|
|
|
जीपीएफ
|
20]000
|
|
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
|
|
आवास ऋण चुकाया (अधिकतम)
|
20]000
|
|
|
|
कुल
|
50]000
|
|
|
|
रुपये के 20% @ छूट. 50]000
|
|
10]000
|
|
|
टैक्स देय
|
|
31,250
|
|
|
जोड़ें: सरचार्ज 15% @
|
|
4688
|
|
|
कुल कर देय
|
|
35,938
|
उदाहरण 9
65 वर्ष की आयु से कम है एक महिला जो निर्धारिती के मामले में आय कर की गणना
|
विवरण
|
|
(रु.)
|
|
सकल वेतन
|
|
1]20]000
|
|
जीपीएफ
|
|
10]000
|
|
एनएससी खरीदी
|
|
10]000
|
|
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
|
|
|
|
सकल वेतन
|
|
1]20]000
|
|
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
|
|
20]000
|
|
करयोग्य आय
|
|
1]00]000
|
|
टैक्स आगे
|
|
9]000
|
|
कम: धारा 88 के तहत छूट
|
र
|
|
|
जीपीएफ
|
10]000
|
|
|
एनएससी
|
10]000
|
|
|
कुल
|
20]000
|
|
|
रुपये के 20% @ धारा 88 के तहत छूट. 20]000
|
4]000
|
|
|
अनुभाग 88C के तहत छूट (महिला होने के नाते)
|
5]000
|
|
|
कुल छूट
|
9]000
|
9]000
|
|
टैक्स देय
|
|
शून्य
|
नोट: 65 साल की उम्र या अधिक की है, जो एक महिला निर्धारिती के मामले में, वह केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने अधिनियम की धारा 88B के तहत और नहीं अधिनियम की धारा 88C के तहत छूट के हकदार होंगे.
अनुबंध-II
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए धारा 192 (2 बी) के तहत आय का विवरण भेजने, 2000 के लिए फार्म
1 नाम और कर्मचारी के पते
प्र.20. स्थायी लेखा संख्या
(3) आवासीय स्थिति
(4) "वेतन" के अलावा और आय का कोई सिर के तहत आय के ब्यौरे (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) वित्तीय वर्ष में प्राप्त
|
(i)
|
गृह संपत्ति से आय
|
....................
|
|
|
|
(नुकसान के मामले में, उसके अभिकलन लगा देना)
|
|
|
|
(ii)
|
मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ
|
....................
|
|
|
(iii)
|
पूँजीगत लाभ
|
....................
|
|
|
(xiv)
|
अन्य स्रोतों से आय
|
|
|
|
(क)
|
लाभांश
|
|
|
|
(ख)
|
ब्याज
|
|
|
|
(ग)
|
अन्य आय (बताएं)
|
|
|
|
|
कुल
|
....................
|
|
प्र.5. (Iv) मद 4 के लिए उप आइटम (मैं) के सकल
प्र.6. स्रोत पर कर कटौती की (प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनुभाग 203 के तहत जारी
|
जगह ........................................
|
|
|
तिथि .........................................
|
.................................................. .........
|
|
|
कर्मचारी के हस्ताक्षर
|
सत्यापन
मैं, ........................................, एतद्द्वारा क्या कहा गया है कि घोषित ऊपर अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है.
दिन के .......... दिन सत्यापित ..... २०००.
|
जगह ........................................
|
|
|
तिथि .........................................
|
.................................................. .........
|
|
|
कर्मचारी के हस्ताक्षर
|
अनुबंध III
फार्म नं 16: आयकर अधिनियम की धारा 203, सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए 1961 के तहत प्रमाण पत्र - देखें [1991] 55 चुंगी लगानेवाला 21 (सेंट)
अनुबंध चतुर्थ
2BB नियम: नियम 2BB की प्रविष्टि - आयकर (आठवें संशोधन) नियम, 1995 - देखें [1995] 81 चुंगी लगानेवाला 18 (सेंट)
अनुबंध वी
2BB नियम: उप शासन की तालिका में संशोधन (2) नियम 2BB की - आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2000 - देखें [2000] 109 चुंगी लगानेवाला 421 (सेंट)
अनुबंध VI
2BB नियम: नियम 2BB में संशोधन - आयकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 1998 - देखें [1998] 98 चुंगी लगानेवाला 31 (सेंट)
अनुबंध सातवीं
सं 10BA फार्म: आयकर (उन्नीसवीं संशोधन) नियम, 1998 - - खंड 80GG तहत निर्धारिती का दावा कटौती द्वारा दायर किए जाने की घोषणा देखें [1998] 100 चुंगी लगानेवाला 110 (सेंट)

