आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

795

परिपत्र की तिथि

01/09/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/09/2000

परिपत्र: सं 795, 1-9-2000 दिनांकित

840. धारा 139 (1) (वी), पहले परंतुक के प्रावधानों से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को कठिनाइयों का हटाया

1खंड के मौजूदा प्रावधानों के तहत (वी) उप - धारा को पहले परन्तुक (1) धारा 139 का एक व्यक्ति (1) उप - धारा के तहत रिटर्न प्रस्तुत नहीं जा रहा है और पिछले वर्ष के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में और किसी भी समय रहने वाले एक क्रेडिट कार्ड के धारक, किसी भी बैंक या संस्था द्वारा जारी एक पर जोड़ने के कार्ड, प्रावधान में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले पिछले वर्ष के दौरान उसकी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है नहीं किया जा रहा.

प्र.20. यह किसानों कृषि कार्यों से उत्पन्न होने वाली आय पर कोई कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए इन प्रावधानों के लागू करने के लिए उन्हें परिहार्य असुविधा पैदा होने की संभावना है कि बोर्ड को प्रतिनिधित्व दिया गया है.

(3)बोर्ड इस मामले पर विचार किया है. यह एतद्द्वारा, सामान्य क्रेडिट कार्ड के विपरीत, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की भूमि जोत के आधार पर जारी किए गए हैं कि स्पष्ट किया जाता है. प्रावधान (1) धारा 139 का है, इसलिए, किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लागू किया जाना चाहिए उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के खंड (v) में विस्तार से बताया.

परिपत्र: सं 795, 2000/01/09 दिनांकित.