आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

793

परिपत्र की तिथि

23/06/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/06/2000

परिपत्र: सं 793, 23-6-2000 दिनांकित

150 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्गों 10 (23g) के उद्देश्य के लिए सुविधा और 80-आइए रूप में पोर्ट की परिभाषा

1बोर्ड आदि भंडारण, लदान और उतराई के लिए बंदरगाहों पर संरचनाओं वर्गों 10 (23g) के प्रयोजनों के लिए "बंदरगाह" की परिभाषा के तहत गिर जाएगी कि क्या स्पष्टीकरण की मांग विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त किया है और 1961 आयकर अधिनियम की 80 आइए .

प्र.20. बोर्ड इस मामले पर विचार किया गया है और यह ऐसी संरचनाओं वर्गों 10 (23g) के प्रयोजनों के लिए "बंदरगाह" की परिभाषा में शामिल किया जाएगा कि निर्णय लिया गया है और आयकर अधिनियम की 80 आइए, 1961, यदि निम्न स्थितियों पूरा कर रहे हैं:

(क) चिंतित पत्तन प्राधिकरण ने कहा संरचनाओं बंदरगाह का हिस्सा है कि फार्म का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और

(ख) ऐसी संरचनाओं बीओटी या बोल्ट योजनाओं के तहत निर्मित किया गया है और एक ही समझौते में निर्धारित समय की समाप्ति पर कहा कि प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा कि एक समझौता है.

परिपत्र: नहीं 793, 23-6-2000 दिनांकित.