79 : अधिसूचना: 79 जारी करने की तिथि: 9/4/2003
अधिसूचना सं.
79
अधिसूचना तिथि
09/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/04/2003
अधिसूचना नहीं : 79
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख : 2003/09/04
2003 की अधिसूचना संख्या 79, डीटी. 9 अप्रैल 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी "एसोसिएशन" विषय लो निम्न शर्तों के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा;
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा नई दिल्ली 110016 प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए ;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.
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{0}{/0} {1} {/1} अधिसूचना है जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
प्रभावी नहीं.
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31-3-2005 को स्वास्थ्य 2002/01/04 के 1 एम / एस भारतीय संस्थान
मैनेजमेंट रिसर्च, 1, प्रभु
दयाल मार्ग, सांगानेर हवाई अड्डा
जयपुर 302,011
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नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/20/2003-ITA-II]

