79 : अधिसूचना: 79 जारी करने की तिथि: 17/03/2005
अधिसूचना सं.
79
अधिसूचना तिथि
17/03/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/03/2005
अधिसूचना सं. 79/2005, 17-3-2005 दिनांक
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, (3) पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, के लिए अनुमोदन नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी आयकर नियम, 1962. सहायक के लिए वर्ष 2002-2003. भारत निदेशक ™, दूरसंचार विभाग के माध्यम से अभिनय के राष्ट्रपति के बीच 1994/11/30 दिनांकित लाइसेंस समझौते No.842-23/93-TM में वर्णित के रूप में (2014/11/29 तक) वर्ष 2015-16 की 20 साल की अवधि के अंत तक अर्थात और एम / एस उषा मार्टिन टेलीकॉम लिमिटेड संचार मंत्रालय, दूरसंचार (वीएएस सेल) पत्र विभाग द्वारा संशोधित F.No. 842-47/2000-VAS/Vol.IV / संशोधन मैं समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, पहले 2002/04/11 दिनांकित, या.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g के प्रावधानों), 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
द्वितीय) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) क्या यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
iii) पैरा 3 में उल्लिखित उद्यम में शेयर या लंबी अवधि के वित्त के माध्यम से किए गए निवेश से नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) और इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए बनाया किसी भी निवेश के लिए मान्य नहीं है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के लिए स्पष्टीकरण से नियंत्रित होंगे जो 1998/01/06 से पहले शेयरों या लंबी अवधि के वित्त के माध्यम से.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस हचिसन टेलीकॉम पूर्व लिमिटेड (पूर्व में एम / एस उषा मार्टिन टेलीकॉम लिमिटेड), 11, डा. संयुक्त राष्ट्र ब्रह्मचारी स्ट्रीट, कोलकाता 700017 लाइसेंस के अनुसार कोलकाता टेलीफोन जिला द्वारा सेवा स्थानीय क्षेत्र में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की अपनी परियोजना के लिए समझौते No.842-23/93-TM नवम्बर, 1994 वें दिनांक 30 और संचार के संशोधन ख़बरदार मंत्रालय, दूरसंचार (वीएएस सेल) पत्र F.No.842-47/2000-VAS/Vol.IV/Amendment मैं विभाग के रूप में नई दूरसंचार नीति -1999 (F.No.205/85/99/ITA.II) (खंड मैं) का राजस्व साझा करने के शासन के प्रवासन के लिए 2002/04/11 फलस्वरूप दिनांकित.
[F.No.205/85/99/ITA.II) (खंड मैं)]

