आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

787

परिपत्र की तिथि

10/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/02/2000

परिपत्र: सं 787, 10-2-2000 दिनांकित

227. अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / स्थानीय घटनाओं से कलाकार, मनोरंजन, खिलाड़ियों, आदि, की आय के कराधान के बारे में दिशानिर्देश

1बोर्ड में हाल ही में किया था, आदि जैसे शो मनोरंजन, खेल, के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं या शो के विषय में कराधान मुद्दों पर विचार करने के लिए अवसर अक्सर बहुत कम दौरान आयोजकों, प्रायोजकों, खिलाड़ियों, एथलीटों और कलाकारों द्वारा अर्जित किया जा रहा पर्याप्त आय की विशेषता है समय की अवधि. कई मामलों में, कलाकारों शो या घटना के कुछ ही घंटों के भीतर देश छोड़ दें.

प्र.20. घटनाओं या शो सामान्य रूप से एक घटना प्रबंधक, कलाकारों प्रबंधन या मध्यवर्ती कंपनी शामिल है. उनकी प्राप्तियों निम्न प्रकृति की हो सकती है: -

(मैं) प्रायोजन पैसे;

(Ii) गेट पैसे;

(Iii) विज्ञापन राजस्व;

(Iv) प्रसारण या प्रसारण अधिकारों की बिक्री;

(V) आदि अंतरिक्ष के बाहर काम पर रखने से किराए;

(Vi) खाना पकाने से किराए.

बदले में, इवेंट मैनेजर, आदि, अन्य बातों के साथ गारंटी पैसे, पुरस्कार राशि, सजावट के लिए परिसर या श्रम ठेकेदार को उपकरण भुगतान के लिए किराए पर लेना, तकनीकी सेवाओं के लिए वेतन, रॉयल्टी, फीस, घटना के लिए बीमा प्रीमियम, आदि पर खर्च कर सकते हैं .

इस तरह की प्राप्ति और भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हो सकता है. निवासियों के मामले में, वर्गों 194C, 194J और 194-मैं और अनिवासियों के मामले में इसके अलावा में के प्रावधानों के लागू, खंड 194E और धारा 195 के लागू जांच की जानी चाहिए.

(3)अनिवासियों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अलावा, दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) की प्रयोज्यता जांच की जानी चाहिए. आयकर अधिनियम, 1961 में इस तरह की घटनाओं या शो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों या कलाकारों के मामले में, सभी आय एकत्रित या उत्पन्न होने वाली या एकत्रित या उत्पन्न होने वाली नहीं समझा, प्राप्त या भारत में प्राप्त किया जा समझा भारत में कर योग्य है कि प्रदान करता है. DTAAs के तहत, आम तौर पर भारत में खिलाड़ियों या कलाकारों की व्यक्तिगत गतिविधियों से आय के भारत में कराधान के लिए प्रदान करता है जो "कलाकारों और खिलाड़ियों" पर एक अलग लेख, वहाँ है. व्यक्तिगत गतिविधियों से आय कलाकारों या खिलाड़ियों को सीधे किसी अन्य व्यक्ति को अर्जित करता है और नहीं भी है, जहां यह DTAAs में इस लेख के अनुसार भारत में अब भी कर योग्य है. खिलाड़ी या भारत में प्रदर्शन या उपस्थिति के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित है जो कलाकारों के विज्ञापन या प्रायोजन आय, आदि, भी "कलाकारों और खिलाड़ियों" पर कहा दफा के तहत कवर किया जाएगा. एक ही अनुबंध के तहत या एक अलग से एक के तहत, प्रदर्शन दर्ज की गई है और रॉयल्टी का भुगतान किया जाना निर्धारित की गई हैं, जहां एक ही DTAA में 'रॉयल्टी' पर अनुच्छेद के तहत कवर किया जाएगा.

(4)अनिवासी भारत के नागरिक नहीं हैं जो खिलाड़ियों, या अनिवासी खेल संघ या संस्थाओं द्वारा अर्जित आय से अर्जित आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BBA के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है. खिलाड़ियों के मामले में, यह विज्ञापन या योगदान से भारत में खेल या खेल से जुड़े किसी भी लेख के किसी भी समाचार पत्र, पत्रिकाओं या पत्रिका के लिए, किसी भी खेल या खेल में भारत में भागीदारी के माध्यम से आय शामिल है. कर इस तरह के भुगतान से अनुभाग 194E के तहत स्रोत पर कटौती की जानी चाहिए. खंड 115BBA के प्रावधानों अनिवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्राप्य गारंटी पैसे के लिए लागू होगा. अनिवासी खेल संघों को गारंटी पैसे के माध्यम से भुगतान "अन्य आय" पर या प्रासंगिक DTAA के "स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं आय" पर लेख के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए. DTAAs में से कुछ में इस अनुच्छेद के तहत इस तरह की गारंटी पैसे के कराधान की स्थिति निम्नानुसार है: -

ब्रिटेन
भारत में कर योग्य, लेख 23.3 प्रति के रूप में
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
भारत में कर योग्य, लेख 23.3 प्रति के रूप में
जापान
भारत में कर योग्य, लेख 22.3 प्रति के रूप में
ऑस्ट्रेलिया
भारत में कर योग्य, लेख XXII अनुसार (2)
न्यूजीलैंड
भारत में कर योग्य, के रूप में अनुच्छेद 22 के अनुसार
श्रीलंका
खेल संघ / संस्थाओं अनुच्छेद 22 के अनुसार, निवासी है जहां कर योग्य.
फ्रांस
अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, भारत में कर योग्य.

इसी तरह, अन्य देशों के मामले में, प्रासंगिक DTAAs में "अन्य आय" आदि पर अनुच्छेद लागू होगा. ऐसे गारंटी पैसे DTAA के तहत भारत में कर योग्य है जहां मामलों में, आय आयकर अधिनियम की धारा 115BBA और आयकर अधिनियम की धारा 194E के तहत स्रोत पर कर कटौती के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

प्र.5. अनिवासी कलाकारों या भारत में कलाकार की आय की कर देयता के संबंध में, प्रत्येक घटना के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है. कुछ स्थितियों नीचे सचित्र हैं:

एक कलाकार के लिए किसी भी विचार के बिना अनावश्यक भारत में करता है (मैं), फलस्वरूप, कोई कर नहीं, वहाँ कोई आय हो सकता है और होता.

(द्वितीय) के कलाकारों ने अपने रिकॉर्ड और कोई ध्यान रिकॉर्ड कंपनी या किसी और के द्वारा इस प्रदर्शन के लिए भुगतान किया जाता है की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रदर्शन करती है; वह भारत में प्रदर्शन के लिए कोई आय प्राप्त नहीं करता है के रूप में कोई कर नहीं होगा.

(Iii) भारत में लाइव प्रदर्शन या (आदि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, पर) एक साथ सीधा प्रसारण या प्रसारण के लिए कलाकारों या कलाकार द्वारा प्राप्त कोई विचार आय के रूप में योग्य होगा और इसके परिणामस्वरूप, कर योग्य होना चाहिए.अलग विचार प्रदर्शन के आदि एक साथ सीधा प्रसारण,, के लिए प्राप्त होता है, तो भी, वही भारत में कर योग्य हो और DTAA में 'कलाकारों और खिलाड़ियों "पर अनुच्छेद के तहत इलाज किया जा रहा है करेगा.

(Iv) बाद में (रिकॉर्ड की, सीडी, आदि) विदेशों में बिक्री या प्रसारण या विदेशी प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कलाकार के लिए भुगतान पर विचार के लिए भारत में प्रदर्शन के कॉपीराइट हासिल करने के लिए कलाकारों के लिए भुगतान को ध्यान में कर योग्य नहीं है भारत की वजह से (1) (vi) आयकर अधिनियम की धारा 9 में प्रदान की बहिष्करण के लिए;

(V) विचार भारत में बाद में बिक्री के लिए भारत में प्रदर्शन के कॉपीराइट हासिल करने के लिए कलाकार के लिए भुगतान किया (रिकॉर्ड के रूप में, सीडी, आदि) या भारत में प्रसारण या प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कलाकार के लिए भुगतान किया विचार कर योग्य है भारत में धारा 9 के अनुसार (1) (vi) रॉयल्टी के रूप में आयकर अधिनियम की.भी DTAA के तहत, इस "रॉयल्टी" अनुच्छेद के तहत गिर जाएगा;

(Vi) भारत में कलाकार के प्रदर्शन से संबंधित है जो (उत्पाद, आदि के शुभारंभ या बढ़ावा देने के लिए) सिफ़ारिश फीस के हिस्से को आयकर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर योग्य होगी. DTAA के तहत, यह "कलाकारों और खिलाड़ियों" पर अनुच्छेद के तहत गिर जाएगा.

ऊपर से देखने में, आदि घटना प्रबंधकों के साथ कलाकारों या कलाकारों, प्रायोजकों, के ठेके, भारत में अपनी आय की कर देयता तय करने में महत्वपूर्ण महत्व के हैं. यह घटना से संबंधित कलाकारों या कलाकारों के ठेके प्राप्त करने और जांच करने के लिए है, इसलिए आवश्यक है. भारत के कारण आय के प्रभाजन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना होता है. ऊपर उद्धृत स्थितियों चित्र के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और सभी संभव मामलों को कवर नहीं है.

प्र.6. इस तरह के शो या घटनाओं में प्रतिभागियों को भारत में अधिवासित नहीं कहीं भी हों, वे सक्षम प्राधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 230 के तहत टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (टीसीसी) प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है. केन्द्र सरकार 25-5-1953 टीसीसी प्राप्त करने से छूट दी गई है जो व्यक्तियों सूचीबद्ध किया गया दिनांकित अपनी अधिसूचना संख्या एएस 961, देखिये. वे भारत में कम से कम 120 दिन बिताने जब ​​भारत में अधिवासित नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति टीसीसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.हालांकि, कहा अधिसूचना भी सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक पर, अभी भी सक्षम प्राधिकारी से टीसीसी प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है कि प्रदान करता है. खेल, मनोरंजन, आदि के लिए इस तरह के राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय घटनाओं या शो में कलाकारों का भारत में रहने की अवधि, अक्सर अवधि के लिए कम से कम एक सौ और बीस दिन हो सकता है. सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों को भारत में कर योग्य आय होने माना जाता है और कोई कर नहीं चुकाया गया है या कर के भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है जहां भी इस तरह के शो में कलाकारों द्वारा टीसीसी के प्राप्त करने पर घटनाओं जोर देना चाहिए.

परिपत्र: सं 787, 2000/10/02 दिनांकित.