785 : परिपत्र: सं 785, 24-11-1999 दिनांकित
परिपत्र सं.
785
परिपत्र की तिथि
24/11/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/11/1999
भुगतान के लिए धारा 195A एल प्रमाण पत्र "कर की शुद्ध" बनाया
1170. भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करना 'कर की शुद्ध' बनाया
1ध्यान 29-9-1993 आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के किसी भी प्रावधान के तहत कर कटौती के व्यक्ति, 1961 है जिसके तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के प्रावधानों को स्पष्ट करने दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 664 के लिए आमंत्रित किया है टैक्स काट लिया गया है और उसमें अन्य बातों के साथ कटौती की राशि और निर्धारित किया जा सकता है कि किसी भी अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता.
प्र.20. मामलों की संख्या में आय की दाताओं ऐसी आय पर टैक्स सहन और आयकर अधिनियम की section195A के मामले में भुगतान केवल 'कर की शुद्ध' बनाने के लिए सहमत हैं. यह ऐसे मामलों में, दाताओं, लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए वहाँ कोई दायित्व नहीं है कि जमीन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मना कर दिया कि बोर्ड के ध्यान में लाया गया है, जहां टैक्स आय किसी भी समझौते के तहत उनके द्वारा वहन किया जाना आवश्यक है पर.
(3)इस संदर्भ में, ध्यान, जहां किसी भी अनुबंध / व्यवस्था के तहत, किसी भी आय पर कर प्रभार्य की कटौती के उद्देश्य के लिए है, तो, आय का दाता द्वारा वहन किया जाता है कि प्रदान करता है जो आयकर अधिनियम की धारा 195A के लिए तैयार है स्रोत पर कर, जैसे आयकर उस पर की कटौती के बाद, समझौते के तहत देय शुद्ध राशि के बराबर होगा के रूप में इस तरह के एक राशि की वृद्धि की जाएगी.
(4)आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार में कटौती की कोई भी राशि आयकर अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पेयी की आय माना जाता है. इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 199 के स्रोत पर काटा गया और केन्द्र सरकार को भुगतान कर के लिए क्रेडिट जिनकी आय कटौती आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र के उत्पादन पर बनाया गया था से व्यक्ति को दी जाएगी कि प्रदान करता है . अधिनियम की धारा 203 के स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवश्यकता है.
प्र.5. ऊपर से देखने में, यह निर्धारित प्रपत्र में स्रोत पर कर कटौती के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पारस 2 और ऊपर 3 में निर्दिष्ट उन सहित स्रोत पर कर की कटौती के सभी मामलों में, दाता कानूनी बाध्यता है कि स्पष्ट किया जाता है 1961 आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आदाता को
परिपत्र: सं 785, 24-11-1999 दिनांकित.

