आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

783

परिपत्र की तिथि

18/11/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/11/1999

परिपत्र: सं 783, 18-11-1999 दिनांकित

1236.  ब्याज की छूट के संबंध में स्पष्टीकरण 21-5-1996 दिनांकित प्रेस नोट के आधार पर दावा किया

1एक आदेश [ख़बरदार F.No. द्वारा बोर्ड 23-5-1996 दिनांकित 400/234/95-IT (ख)], आय या जो अनुभाग 234A के तहत कमी या ब्याज की छूट में मामलों की कक्षा के वर्ग संकेत दिया, बी और सी के आय का मुख्य आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा आय कर की और महानिदेशक.एक प्रेस नोट असली मामलों में कठिनाई को कम करने की दिशा में बोर्ड द्वारा विचार बड़ा कदम का व्यापक प्रचार करने की दृष्टि से 21-5-1996 को जारी किया गया आदेश के जारी होने से पहले.

प्र.20. हालांकि, उदाहरणों कुछ दावों (वी) अग्रिम कर का भुगतान न करने के लिए ब्याज की माफी की मांग प्रेस नोट के पैरा 2 के आधार पर बनाया गया है, जहां बोर्ड के ध्यान में आ गए हैं.आदेश 23-5-1996 दिनांकित के पैरा 2 (ई) में ऐसी कोई शर्त में शामिल है.यह एतद्द्वारा 21-5-1996 दिनांकित प्रेस नोट पर आधारित ब्याज की छूट के लिए किसी भी दावे कर रही स्थायी नहीं है स्पष्ट किया जाता है.एक प्रेस नोट मूल रूप से तैयार किया जा नीति / कदम के बारे में बड़े पैमाने पर जनता के लिए अग्रिम में एक व्यापक विचार देने का इरादा है. एक अंतिम कानूनी दस्तावेज के रूप में एक प्रेस नोट के इलाज के लिए और अंतिम दस्तावेज़ की सामग्री के खिलाफ के रूप में इसके आधार पर किसी भी दावे बनाने के लिए पोषणीय नहीं है.

(3)बोर्ड एतद्द्वारा ब्याज की छूट के लिए सभी अनुरोधों को आयकर के मुख्य आयुक्त और दिनांकित आदेश के साथ 23-5-1996 को पढ़ने दिनांकित बोर्ड के आदेश द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आयकर महानिदेशक द्वारा विचार किया जाना है कि दोहराती 30-1-1997.

परिपत्र: नहीं 783, 18-11-1999 दिनांकित.