आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

78

अधिसूचना तिथि

03/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/2003

अधिसूचना: 78 जारी करने की तिथि: 3/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      78
धारा (ओं) भेजा    :                            एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख        :      2003/03/04
2003 की अधिसूचना संख्या 78, डीटी. 3 अप्रैल 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम ई के साथ निम्न स्थितियों को "संस्था" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, होने भी अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा हाथ की एक प्रतिलिपि एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

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{0}{/0} {1}      {/1}      अधिसूचना है जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
प्रभावी नहीं.
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1      कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, 31-3-2005 को पीओ 2002/01/04
        सेवाग्राम, जिला. वर्धा,
        महाराष्ट्र-442102
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 230/12/2003/ITA-II]