777 : परिपत्र: सं 777, 1-7-1999 दिनांकित
परिपत्र सं.
777
परिपत्र की तिथि
01/07/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/07/1999
534. राष्ट्रीय रक्षा कोष, सेना केन्द्रीय कल्याण कोष, भारतीय नौसेना परोपकार कोष, वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा किए गए दान के संबंध में खंड 80 जी के तहत छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने
कारगिल और आसपास के इलाकों में जगह लेने के अप्रत्याशित और अपरिहार्य घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और निगमों, और स्थानीय अधिकारियों के कर्मचारियों के रूप में, राष्ट्रीय रक्षा कोष और अन्य फंडों के लिए दान बना रहे हैं , ऊपर उल्लेख उनके संबंधित नियोक्ताओं / संगठनों के माध्यम से संघ की केन्द्रीय सरकार / सशस्त्र बलों द्वारा की स्थापना की. ऐसे दान कर रही है, जो एक कर्मचारी प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, 1961 के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है. हर कर्मचारी फंड (ओं) के लिए योगदान एक समेकित चेक के रूप में किया जाएगा के बाद से उनके संगठन के माध्यम से किया दान के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हालांकि, यह संभव नहीं हो सकता. यह इसलिए, ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा इस संबंध में, डीडीओ / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट किया जाता है.
परिपत्र: सं 777, 1999/01/07 दिनांकित.

