776 : परिपत्र: सं 776, 8-6-1999 दिनांकित
परिपत्र सं.
776
परिपत्र की तिथि
08/06/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/06/1999
प्र.35. आदि उनकी मृत्यु, पर कर्मचारी के वारिसों को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किए गए अनुग्रहपूर्वक भुगतान की कर देयता
सर्कुलर नंबर 573, F.No. 21-08-1990 दिनांकित 200/115/90-ITA-I, एक मुश्त राशि अनुग्रहपूर्वक भुगतान विधवा या सक्रिय सेवा में है जबकि अभी भी मर जाता है, जो एक कर्मचारी की अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को बना दिया, बशर्ते कि, के रूप में कर योग्य नहीं होगा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आय.
यह एक व्यक्ति या उसके वारिस जबकि ड्यूटी पर, केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एक परिवार के सदस्य की व्यक्ति / मौत की चोट के फलस्वरूप से अनुग्रहपूर्वक भुगतान प्राप्त करता है जो परिस्थितियों में वहाँ हो सकता है कि विख्यात है .इस तरह के एक पूर्व अनुग्रह राशि भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
परिपत्र: सं 776, 1999/08/06 दिनांकित.

