आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

775

परिपत्र की तिथि

26/03/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/03/1999

परिपत्र: सं 775, 26-3-1999 दिनांकित

516. कर्मचारी (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के कारण व्यय की वास्तविक राशि प्रमाणित विधिवत दावेदार द्वारा हस्ताक्षर किए लिखित रूप में एक सरकारी अस्पताल और एक घोषणा से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत यदि यह पर्याप्त होगा कि क्या प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित और रसीद का पुनर्वास भुगतान या एलआईसी या यूटीआई की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा राशि के लिए / पावती

1वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा वर्गों 80 डीडी और 80DDA लिए प्रतिस्थापित धारा 80 डीडी, नीचे देता है कि (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के माध्यम से किए गए व्यय के कारण कटौती, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित या राशि का पुनर्वास भुगतान या विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा रुपये तक सीमित किया जाएगा. कुल में 40,000 माता - पिता की कुल आय या ऐसे विकलांग आश्रित के अभिभावक की गणना करते समय.

प्र.20. यह डीडीओ के कुछ स्थायी शारीरिक संबंध के अलावा सरकारी अस्पताल से एक प्रमाण पत्र से उनकी विकलांग आश्रित के इलाज पर किए गए खर्च के संबंध में चिकित्सा वाउचर / बिल जमा करने के लिए कर्मचारियों को कह रहे हैं कि बोर्ड के ध्यान में आ गया है विकलांगता या विकलांग आश्रित के मानसिक मंदता.

(3)यह कर्मचारी (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के कारण व्यय की वास्तविक राशि प्रमाणित विधिवत दावेदार द्वारा हस्ताक्षर किए लेखन में एक सरकारी अस्पताल और एक घोषणा से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत यदि यह पर्याप्त होगा स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण और विकलांग का पुनर्वास भुगतान या एलआईसी या यूटीआई की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा राशि के लिए निर्भर है और रसीद / पावती. इसलिए, डीडीओ स्रोत पर कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खंड 80 डीडी के तहत कटौती की अनुमति के लिए उनके विकलांग आश्रितों के इलाज पर व्यय होने के लिए कर्मचारियों द्वारा वाउचर / बिल के उत्पादन पर जोर नहीं हो सकता है.

(4)इस स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 1998-99 और उसके बाद के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए लागू है.

परिपत्र: नहीं, 775, 26-3-1999 दिनांकित.