774 : परिपत्र: सं 774, 17-3-1999 दिनांकित
परिपत्र सं.
774
परिपत्र की तिथि
17/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/03/1999
1174. मामला है, इस तरह के प्रमाण पत्र की तारीख को या उसके बाद बनाया स्रोत पर कर कटौती के अधीन हो सकता है के रूप में धारा 197 के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र (1), केवल क्रेडिट या भुगतान के संबंध में लागू होगा या नहीं
1अधिनियम की धारा 197 (1) कर वर्गों 192 के मामले में स्रोत पर घटाया है जहां, 193, 194, 194A, 194D, 194-मैं, 194K और आयकर अधिनियम के 195, और प्राप्तकर्ता को सही ठहराते हैं, उस परिकल्पना की गई है मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए किसी भी कम दर या टैक्स का कोई कटौती पर कर की कटौती, मूल्यांकन अधिकारी एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी करेगा. यह निश्चित शुल्क में एक अभ्यास (1) भी क्रेडिट या स्रोत पर कर कटौती के अधीन राशि के भुगतान के बाद आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकसित किया गया है कि बोर्ड के ध्यान में आ गया है. इस कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है.
प्र.20. यह इसलिए, मामला, के बाद किए स्रोत पर कर कटौती के अधीन हो सकता है (1) आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र, केवल क्रेडिट या भुगतान के संबंध में लागू हो जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है इस तरह के प्रमाण पत्र की तारीख.स्रोत स्टैंड पर कर कटौती के अधीन मात्रा श्रेय या जो भी पहले हो, का भुगतान करने के बाद इसलिए, (1) आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए.
(3)दूसरे शब्दों में, अब से, धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध आवेदन (1) स्रोत पर कर कटौती के अधीन राशि का क्रेडिट / भुगतान के बाद प्रस्तुत अगर पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.बहरहाल, समय पर इस तरह के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में वास्तविक कठिनाई होने निर्धारिती (2) (बी) आयकर अधिनियम की धारा 119 के मामले में देरी की माफ़ी के लिए बोर्ड का उल्लेख कर सकते.
परिपत्र: नहीं 774, 17-3-1999 दिनांकित.

