772(अ) : अधिसूचना: का. आ. 772(अ) जारी करने की तारीख: 7/9/1995
अधिसूचना सं.
772(अ)
अधिसूचना तिथि
07/09/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/09/1995
अधिसूचना: SO772 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/07/09
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L की उपधारा के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (1) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन बनाता है अर्थात् 15 मई 1995, दिनांक भारत, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, संख्या इतनी 437 (ई),: -
इस अधिसूचना आयकर अधिनियम में संशोधन होता है, 1961 में 7 सितंबर को बाहर किया, 1995 में यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[अधिसूचना संख्या 9857 / एफ सं 178/2/94-ITA-I]

