772 : अधिसूचना: का. आ. 772 जारी करने की तारीख: 26/2/1993
अधिसूचना सं.
772
अधिसूचना तिथि
26/02/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/02/1993
अधिसूचना: SO772
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/2/1993
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, अहमदाबाद, सूचना देता है साल 1993-94 निम्न स्थितियों 1995-96 विषय के लिए, अर्थात्: ---
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी या इस तरह के संचय पूर्ण और विशेष रूप से करने के लिए कहा खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के साथ अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं;
(Ii) निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान, के अलावा अन्य अपने धन जमा नहीं करेंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान किसी भी अवधि अन्यथा में किसी भी (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
(Iv) इस अधिसूचना आय के संबंध में लागू नहीं होगा, व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक लाभ और व्यापार के लाभ की जा रही इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9225 / एफ सं 196/4/93-ITA-I

