आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

77

अधिसूचना तिथि

03/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/2003

अधिसूचना: 77 जारी करने की तिथि: 3/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      77
धारा (ओं) भेजा    :                             एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख         :      2003/03/04
2003 की अधिसूचना संख्या 77, 2003 डीटी 3 अप्रैल
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और (7) आयकर, नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप शासन द्वारा आवश्यक के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है,
एम / एस बीएसईएस आंध्र पावर लिमिटेड, 1090/06/03 / ए, कैम्पस कापरी के अपार्टमेंट, Somajiguda, हैदराबाद -500082 के लिए अपने समालकोट में 220 मेगावाट की संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश.
[F.No. 205/11/2001/ITA-II]