आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

77

अधिसूचना तिथि

06/10/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/10/2009

अधिसूचना: 77 जारी करने की तारीख: 06/10/2009

धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 77, दिनांकित 2009/06/10


यह इस संगठन ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले, तमिलनाडु उप खंड के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (नियम) ने कहा कि आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में बाद आकलन वर्ष 2009-2010 से , अर्थात्: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा:

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खातों की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

  1. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

  2. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

  3. प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iv) में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

  4. अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या

  5. के अनुरूप है और उप - धारा के प्रावधानों के खंड (ख) (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के उक्त नियमों के नियम 5C और 5E साथ पढ़ने के साथ पालन करने के लिए रहता है.

[F.No.203/68/2009/ITA-II]