77 : परिपत्र सं. 77, 08-08-1972 दिनांकित
परिपत्र सं.
77
परिपत्र की तिथि
08/08/1972
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/08/1972
1563. 1983/01/04 से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली जो जमाकर्ता को रिफंड करने के लिए निर्देश दिए बैंकों
वित्त अधिनियम, 1983 की धारा 59 के तहत, 1 अप्रैल 1983 से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, जो अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) अधिनियम, 1974 के तहत एक जमाकर्ता के ऋण के लिए खड़े संतुलन, पर वापस नहीं की जाएगी 1 जून 1983 पर उसके विकल्प. वित्त मंत्रालय के वरीय जहाँ भी रिफंड करने के लिए बैंकों को हिदायत भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह दी है.1 अप्रैल 1983 को या उसके बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली जो जमाकर्ताओं के संबंध में, रिफंड वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है जिसमें वर्ष बाद वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को उनके विकल्प पर किया जा सकता है.
प्रेस नोट: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, 1983/09/06 दिनांकित.

