आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

766

परिपत्र की तिथि

24/04/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/04/1998

परिपत्र: सं 766, 24-4-1998 दिनांकित

1154. भारत में निवासियों के लिए विदेशी कंपनियों और कानून फर्मों द्वारा भुगतान के मामले में तिमाही बयान भेजने की आवश्यकता का समापन

1 ध्यान 18-10-95 (एफ नहीं 133/80/95-TPL) दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 726 के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि विदेशी कंपनियों और कोई है कि विदेशी कानून और लेखा फर्मों भारत में उपस्थिति पेशेवर सेवा के लिए भारतीय निवासियों के लिए किए गए भुगतान के संबंध में उप सचिव, विदेशी कर प्रभाग, सीबीडीटी के लिए एक त्रैमासिक विवरण भेजना चाहिए.

प्र.20. बोर्ड के बाद से इस मामले पर फिर से विचार किया गया है. भारतीय निवासियों के लिए किए गए भुगतान का विवरण आसानी से सत्यापित या आवश्यक जहाँ भी एकत्र किया जा सकता है, यह तत्काल प्रभाव से ऊपर तिमाही बयान भेजने की आवश्यकता को बंद करने का निर्णय लिया गया है.

परिपत्र: सं 766, 24-4-1998 दिनांकित.