761 : परिपत्र: सं 761, 13-1-1998 दिनांकित
परिपत्र सं.
761
परिपत्र की तिथि
13/01/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/01/1998
1184. पेंशनरों के बैंकों के माध्यम से अपनी पेंशन बैठक कर रहे हैं, जहां पेंशनरों के लिए फार्म नंबर 16 के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण
1 बोर्ड का ध्यान निर्धारित फार्म नं 16 में स्रोत प्रमाणपत्र पर कर कटौती जमीन पर उन्हें इनकार किया कि कुछ समय है, जहां बैंकों के माध्यम से अपनी पेंशन ड्राइंग पेंशनरों को पेश आ रही कुछ कठिनाइयों के लिए तैयार किया गया है कि कोई कर्मचारी नियोक्ता संबंध बैंकों और पेंशनभोगी के बीच मौजूद है. कई बार, आपत्तियों भी फार्म नंबर 16 के वेतन से नहीं है और पेंशन से कटौती से संबंधित है के आधार पर बैंकों द्वारा उठाया गया है. अन्य मामलों में, प्रमाण पत्र बैंक पेंशनर था हो सकता है जो किसी भी अन्य आय की जानकारी नहीं थी कि जमीन पर इनकार किया गया है.
प्र.20. इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि: -
(ए) की धारा 17 के अनुसार (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की अवधि के वेतन 'पेंशन भी शामिल है;
टैक्स आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती की गई है एक बार (ख), कर deductor फॉर्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 से बाध्य है.कोई कर्मचारी नियोक्ता संबंध इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है;
(ग) फार्म नंबर 16 में प्रमाणपत्र कर deductor आदाता 'अन्य आय से अनजान है कि जमीन पर इनकार नहीं किया जा सकता है.
(3) ये स्पष्टीकरण अपने क्षेत्र में सभी संबंधित पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के ध्यान में लाया जा सकता है.
परिपत्र: नहीं 761, 13-1-1998 दिनांकित.

