आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

76

अधिसूचना तिथि

02/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/04/2003

अधिसूचना: 76 जारी करने की तिथि: 2/4/2003

                        

अधिसूचना नहीं     :      76
धारा (ओं) भेजा   :                           एस.35CCB
जारी करने की तारीख       :      2003/02/04
2003 की अधिसूचना संख्या 76, डीटी. 2 अप्रैल 2003
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए नियम, 1962,.
संस्था / संघ का नाम,
एम / एस Vanarai
विजयनगर, पुणे 411030
कार्यक्रम
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण.
विहित प्राधिकारी अर्थात् द्वारा प्रदान की दोनों मंजूरी: (2) खंड 35CCB की उप - धारा, और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB के तहत संस्था / संघ (i) के लिए मान्य हैं निम्न शर्तों के साथ 31 मार्च 2002 को 1 अप्रैल, 2001 तक की अवधि:
(मैं) एम / एस Vanarai, विजयनगर, पुणे, ऊपर उल्लेख किया इसके संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) एम / एस Vanarai, विजयनगर, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए विहित प्राधिकारी को उनके संरक्षण कार्यक्रमों पर काम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) समाज वार्षिक अंकेक्षित खातों वर्ष के लिए रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 2001-2002 कुल आय और देनदारियों दिखा रहा है और इन दस्तावेजों की एक प्रति आयकर चिंतित आयुक्त को भेजा जाना.
(Iv) एम / एस Vanarai भी विहित प्राधिकारी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा और साथ ही अंकेक्षित खातों को जल्द से जल्द अवधि 2001-2002 के लिए रिपोर्ट; और
(V) अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[F.No. 203/27/2000/ITA-II]