आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

759

परिपत्र की तिथि

18/11/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/11/1997

 
परिपत्रक संख्या : 759
जारी होने की तारीख : 18.11.1997
निर्दिष्ट अनुभाग : 195
अधिनियम : आय कर अधिनियम

विषय : अनिवासी को प्रेषित धन पर स्रोत पर कर कटौती - अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना - से सम्बंधित जमा करना ।

1. अनुभाग 1995, आय कर अधिनियम, 1961, कहता है कि कोर्इ भी व्यक्ति जो किसी अनिवासी को कर अधिनियम के तहत कर योग्य सीमा में कुछ भी रकम का भुगतान करता है, भुगतान पाने वाले के खाते में धन जमा करते समय या नकद या चेक या हुंडी या किसी अन्य माध्यम से भुगतान करते समय, उस समय प्रभावी दर के अनुसार कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार होगा।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यालय की निर्देश पुस्तिका में कह रखा है कि आय कर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना कोर्इ भी रकम भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके बाद यह तय किया गया कि रकम बाहर भेज रहे व्यक्ति के द्वारा लेखाकार (जो व्यक्ति का कर्मचारी नहीं हो) जैसा कि आय कर कानून 1961 की धारा 288 में व्याख्या की गर्इ है नीचे इस परिपत्र में जोड़ा गया है, के द्वारा दिए हुए प्रमाणपत्र के साथ निर्धारण अधिकारी को संबोधित सपथ पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने पर भारतीय रिजर्व बैंक आय कर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता पर जोर दिए बिना भी रकम बाहर भेजने की अनुमति दे सकता है। वह व्यक्ति जो रकम बहार भेज रहा है, वह उल्लिखित लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ शपथ पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा, जो समय पर इसकी एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

3. इस परिपत्र की अंतर्वस्तु आप के सभी कार्यकारी अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए।

आप का विश्वसनीय,

रजत बंसल,

उप सचिव (एफटीडी),

ख्एफ . नंबर 500/152/96- एफटीडी,

उपक्रम

प्रति

---------------------------------------------------------------------

(कर निर्धारण अधिकारी का पद)

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मैं / हम ...............................................................................................................

(नाम, पता और पैन संख्या)

धन बाहर भेजने का उद्देश्य...................................................................................... (रकम)

भुगतान..................................................................................................(भुगतान की प्रकृति)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------को (व्यक्ति का नाम और पूरा पता जिसे रकम बाहर भेजी जा रही है) कुल रकम ...............................रुपये

---------------------------------------------------की दर से जो बाहर भेजी जा रही रकम पर स्रोत पर कर कटौती की उचित दर है, कर के रूप में कटौती करने के बाद।

2. आय की प्रकृति और रकम, भुगतान योग्य कर की रकम और भुगतान किया गया वास्तविक रकम को प्रमाणित करता लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जैसा कि आय कर कानून की धरा 288 की नीचे लिखी व्याख्या में परिभाषित है, भी नीचे सूचीबद्ध है।

3. यदि यह पाया जाता है बाहर भेजी गर्इ रकम पर वास्तविक कर का भुगतान नहीं किया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो, मैध्हम सेष रकम रकम का भुगतान व्याज सहित आय कर कानून के प्रावधानों के अनुसार करने को तैयार हूँ।

4. मै/हम इसके लिए आय कर कानून के प्रावधानों के अनुसार कैद या जुर्माना या दोनों के भागी हो सकते हैं।

5. मै/हम आय की प्रकृति और और रकम, कर, व्याज, जुर्माना आदि पता करने के लिए आयकर विभाग को सक्षम करने के लिए मांगे गए और जरूरी दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

तारीख :......................

(नाम और दस्तखत)

स्थान :.........................

(कर भुगतान करने वाले अधिकृत व्यक्ति को इस उत्तरदायित्व पर दस्तखत करने चाहिए)

प्रमाण पत्र

मै/हम ने श्री/श्रीमती (देश के बाहर भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम पता और स्थार्इ खता नम्बर)............................................................के सभी खाता बहियों की जाँच कर ली है। विदेश में किये गए भुगतान..............................रुपये (भुगतान की गर्इ रकम)................................के नाम में (व्यक्ति का नाम और पूरा पता जिसे रकम का भुगतान किया गया) और स्त्रोत पर कर कटौती की दर जिस पर कर की कटौती की गर्इ है की जाँच कर ली है और यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि कुल रकम ...........................रुपये कर के रूप में उचित दर से कटौती की गर्इ है और सरकार के खाते में भुगतान कर दिया गया है।

तारीख :.....................

लेखापाल

स्थान