आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

756

परिपत्र की तिथि

10/10/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/10/1997

 
परिपत्रक संख्या : 756
जारी होने की तारीख : 10.10.1997
निर्दिष्ट अनुभाग : 192
अधिनियम : आय कर अधिनियम

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन, भत्ते और बकाया का भुगतान से, कर की कटौती के बारे में 5 वां वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण ।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन और भत्तों के नए वेतनमानों को अधिसूचित किया है. इसके अलावा, कर्मचारी एरियर की पर्याप्त मात्रा के भी हकदार होंगे। इस वृद्धि के परिणाम के रूप में कर्इ कर्मचारी जिनकी आय पुराने वेतनमान के अनुसार कर योग्य सीमा से नीचे थे अब कर के दायरे में प्रवेश कर जायेंगे। दूसरे अन्य कर्मचारी भी कर की दरों के उच्च संवर्ग में चले जायेंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अनुसार, "वेतन" मद के तहत किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कि भुगतान के समय देय राशि पर आयकर की औसत दर से जिसकी गणना जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा रहा है उस वित्तीय वर्ष में लागू दरो के आधार पर गणना कर के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की अनुमानित आय में से आयकर घटा लिया जाये।

सभी डीडीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि, न केवल अतिरिक्त वेतन और भत्ते बल्कि संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय बकाया राशि के भत्ते पर भी पर्याप्त और उचित कर कटौती कर्मचारियों के संवितरण से की जाती है,

एसडी /-

अंजनी कुमार,

निदेशक (बजट).

[एफ सं 275/192 /97-आइटी (बी) डीटी. 10 /10 /1997 सीबीडीटी, नर्इ दिल्ली द्वारा जारी]