750 : परिपत्र: सं 750, 13-1-1997 दिनांकित
परिपत्र सं.
750
परिपत्र की तिथि
13/01/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/01/1997
| परिपत्र संख्या | : | 750 |
| जारी करने की तारिख | : | 13.1.1997 |
| निर्दिष्ट धारा | : | 54इए, 54इबी |
| संविधी | : | आयकर अधिनियम |
विषय: कंपनीज और म्युच्यूअल फंडके आयकर अधिनियम धारा 54इए और 54इबी के तहेत अनुमोदित निवेश के बारेमें मार्गदर्शन।
परीपत्र क्र. 748 दि. 19 दिसंबर 1996, आयकर अधिनियम धारा 54इए और 54इबी के तहेत अनुमोदित निवेश के बारेमें निर्धारीत दिशा निर्देश करता है। वह निर्देश जारी करने के बाद, आयकर (दूसरी संशोधन) अध्यादेश 1996, 31 दिसंबर 1996 में प्रस्थापित किया गया है। अध्यादेश 1996, धारा 2 की हैसियत से सार्वजनिक कंपनीने जारी किए शेअर्स, निवेश के दस्तावेज मे शामिल किये है, जो धारा 54इए और 54इबी के तहेत पूंजीलाभ कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते है।
परीपत्र क्र.748 मे बाँड और डिबेंचर के बारेमे निर्धारीत दिशा निर्देश, बोर्डको आवेदन करने की प्रक्रिया के बारेमें और निवेश योग्य पूंजीका उपयोग ढंग से करने के लिए, सार्वजनिक कंपनीने जारी किए शेअर्स को भी लागू है।
धारा 54इए और 54इबी के लिए, सार्वजनिक कंपनी के शेअर्स का मतलब शेअर पूंजी का प्राथमिक मुद्दा औरड़सार्वजनिक कंपनीड़ को भी वही अर्थ प्राप्त होता है जो कंपनी अधिनियम 1956, धारा 3 के तहेत व्याख्यांकित किया है।
[एफ.क्र. 142/58/96-टीपीएल दि. 13.01.1997 सीबीडीटीकडून, न्यू दिल्ली]

