745 : परिपत्र: सं 745, 19-7-1996 दिनांकित
परिपत्र सं.
745
परिपत्र की तिथि
19/07/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/07/1996
| परिपत्र संख्या | 745 |
| जारी करने का दिनांक | 19.07.1996 |
| धारा | 193:10 (23 सी ) |
| कानून | आयकर अधिनियम |
विषय: आयकर को स्रोत में से आयकर अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत कटौती की आवश्यकता: आय का भुगतान रामकृष्णा मठ तथा रामकृष्णा मिशन की प्रतिभूतियों द्वारा जिसकी आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23सी ) ( 4 ) से छूट मिली है।
1. आयकर को स्रोत में से आयकर अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत कटौती की आवश्यकता से छूट से अनुदान के लिए प्रस्तुतिकरण प्राप्त हुए हैं जिस आय का भुगतान रामकृष्णा मठ तथा रामकृष्णा मिशन की प्रतिभूतियों द्वारा किया गया है और जिसकी आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23सी ) ( 4 ) से छूट मिली है।
2. इस मामले की जांच आयोग द्वारा की गर्इ है और यह निर्णय लिया गया कि रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्णा मिशन जिनकी आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23सी ) ( 4 ) से छूट मिली है, आय केन्द्र तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से दी जा सकती है, स्रोत में आयकर की कटौती किए बिना। इस परिपत्र के प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।
हस्ताक्षर
वार्इ पी वशिष्ठ
अंडर सेके्रटरी बजट
एफसं. 275/124/94 आर्इटीबी दिनांक 19.07.1996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली )
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