744(अ) : अधिसूचना: 744(अ) जारी करने की तारीख: 7/8/2000
अधिसूचना सं.
744(अ)
अधिसूचना तिथि
07/08/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/08/2000
अधिसूचना: 744 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (17) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/07/08
(Iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (17) के उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रालय में भारत सरकार के सूचना का अधिक्रमण में वित्त (राजस्व विभाग) नहीं तो 695 (ई), 3 अक्टूबर 1997 दिनांकित, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा में प्रति माह दो हजार रुपये की सीमा तक उसका राज्य विधायिका या किसी भी समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त सभी भत्तों को निर्दिष्ट कहा उपखंड के प्रयोजनों के लिए कुल.
इस अधिसूचना पर और 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी हो जाएगा.
[अधिसूचना संख्या 11458 / एफ सं 200/21/98-ITA-I]

