आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

744

परिपत्र की तिथि

06/05/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/05/1996

 
परिपत्र संख्या 744
जारी करने का दिनांक 06.05.1996
धारा 206
कानून आयकर अधिनियम

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 रिटर्न को भरना: ऐसी कंपनी में कर्मचारियों के वेतन से स्रोत में कर कटौती के संबंध में जो कंपनी के मुख्यालय या अन्य शाखाओं में काम कर रहे हैं - अन्य टीडीएस रिटर्न के संबंध में प्रक्रिया का विस्तार: स्पष्टीकरण संबंधी

दिनांक 22 अगस्त 1995 के आयोग के परिपत्र संख्या 719 ( एफ सं. 275/206/95 आर्इ टी ) में कहा गया है कि जहां मुख्यालय या शाखा कार्यालय पहले से ही धारा 206 के अंतर्गत रिटर्न भर रहे हैं, किसी भी आंकलनकर्ता अधिकरी को निर्धारिती को ऐसे रिटर्न को भरने के लिए जरूरत नहीं होगी। जहां हालांकि रिटर्न नहीं भरा गया है तो आयकर नियम 36ए के अंतर्गत वेतन से स्रोत में कर की कटौती के संबध में प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया कर सकता है ।

इस प्रक्रिया को सभी अन्य भरे हुए टीडीएस रिटर्न की प्रक्रियाओं में विस्तारित किया जा सकता है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 के अंतर्गत अनिवार्य है।

 

हस्ताक्षर

वार्इ पी वशिष्ठ

अंडर सेके्रटरी

बजट

एफ सं. 275/34/96- आर्इटीबी दिनांक 06.051996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली )

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