आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

743

परिपत्र की तिथि

06/05/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/05/1996

 

 

परिपत्र संख्या 743
जारी करने का दिनांक 06.05.1996
धारा 54, 54 एफ
कानून आयकर अधिनियम

विषय: निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में पूंजी लाभ लेखा योजना 1988 के अंतर्गत अप्रयुक्त जमाओ पर कर योग्यता

  1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54, 54बी, 54डी, 54एफ के अंतर्गत पूंंजी लाभ उस स्थिति में कर प्रभारित नहीं हैं यदि निर्धारिती द्वारा इस पूंजी का प्रयोग बताए गए समय में निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। ये प्रावधान बैंकों की जमाओं आदि पर भी लागू होते हैं जहां पर निर्धारिती ने पूंजी लाभ को धारा 139 ( 1 ) के अंतर्गत नर्इ परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए प्रयोग नहीं किया है। पूंजी लाभ को पहले से ही नर्इ परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए उस राशि के साथ प्रयोग किया जा चुका है, तथा परिणाम स्वरूप परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के कारण यह प्रभारित नहीं है। धारा 54, 54बी, 54डी, 54एफ के प्रावधान बताते हैंं कि यदि जमा राशि को बतार्इ गर्इ अवधि में प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे उस वर्ष की वित्तीय आय के रूप में माना जाएगा जो कि वास्तविक परिसम्पत्ति के हस्तांतरण के दिनांक से 2-3 वर्ष के अंदर होगा। ( जो कि प्रासंगिक धाराओं में बताया गया है )

  2. बतार्इ गर्इ अवधि से पूर्व ही निर्धारिती की मृत्यु की स्थिति में अप्रयुक्त राशि पर कर पर सवाल उठे है।

  3. इस मामले पर आयोग में संज्ञान दिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि ऐऐ मामलो में कर नहीं लगाया जा सकता है। कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में जाने पर भी अप्रयुक्त राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता है

हस्ताक्षर

श्रीमती निधि सिंह

सेके्रटरी

सीबीडीटी

एफ सं. 225/266/95- आर्इटीए-II दिनांक 06.051996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली )

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