741 : परिपत्र: सं 741, 18-4-1996 दिनांकित
परिपत्र सं.
741
परिपत्र की तिथि
18/04/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/04/1996
| परिपत्र संख्या | 741 |
| जारी करने का दिनांक | 18.04:1996 |
| धारा | 195 10 (25 ) ।। |
| कानून | आयकर अधिनियम |
विषय: आयकर अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत आयकर की कटौती की आवश्यकता - आयकर का भुगतान कर्मचारी प्रोविडेंट फंड तथा विविध प्रोविजन अधिनियम 1952 के अंतर्गत स्थापित योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियों के ब्याज के द्वारा भुगतान जिनकी आय को आयकर अधिनियम की धारा 10, ( 25 ) ( ।। ) के अंतर्गत छूट प्राप्त है
कर्इ प्रकार के की प्रस्तुतियां आयकर अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत आयकर की कटौती की आवश्यकता के लिए प्राप्त हुर्इ हैं, आयकर का भुगतान कर्मचारी प्रोविडेंट फंड तथा विविध प्रोविजन अधिनियम 1952 के अंतर्गत स्थापित योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियों के ब्याज के द्वारा भुगतान जिनकी आय को आयकर अधिनियम की धारा 10, ( 25 ) ( ।। ) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
इस मामले की जांच आयोग द्वारा की गर्इ है तथा यह निर्णय लिया गया है कि एक प्रोविडेंट फंड की स्थापना के मामले में जिसकी स्थापना कर्मचारी प्रोविडेंट फंड तथा विविध प्रोविजन अधिनियम 1952 के अंतर्गत हुर्इ है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतियों को ऐसे प्रोविडेंट फंड में स्रोत में किसी भी प्रकार से आयकर की कटौती के बिना भुगतान किया जा सकता है। इस परिपत्र के प्रावधान वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995 -96 से लागू होंग।
हस्ताक्षर
वार्इ पी वशिष्ठ
अंडर सेके्रटरी
बजट
एफ सं. 275/134/95- आर्इटीबी दिनांक 18.04.1996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली )
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