आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

736

परिपत्र की तिथि

13/02/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/02/1996

 

1294 फिल्म वितरकों तथा दिखाने वालों के लिए धरा 194 1 के प्रावधानों के अनुप्रयोग के संबंध में स्पष्टीकरण

कर्इ क्षेत्रों से कर्इ प्रकार की प्रस्तुति आयकर की अधिनियम 194 -1 के प्रावधानों के अनुप्रयोग के संबध में, फिल्म वितरकों तथा एक फिल्म प्रदर्शित करने वालोंके बीच में फिल्म की प्रक्रिया को साझा करने के लिए की गर्इ है, जिनके पास सिनेमा थिएटर है। इस मामले की जांच आयोग के द्वारा की गर्इ तथा आयोग का पक्ष है कि धारा 194 - 1 के प्रावधानों को ऐसे भुगतानों के लिए संलग्न नहीं किया है:

क. प्रदर्शनकर्ता सिनेमा हॉल को किसी वितरक को किराए पर नहीं देगा।

ख. आम तौर पर प्रदर्शनकर्ता संयुक्त सेवाओं को साझा नही करेगा

ग. वितरक सिनेमा हॉल की इमारत को किसी भी तरह से पट्टे या किराए पर नहीं लेगा।

आपसे अनुरोध है कि इन निर्देशों को आंकलन अधिकारी के संज्ञान में लाएं।

परिपत्र सं: 736, दिनांक 13:2:1996

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