आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

735

अधिसूचना तिथि

14/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/03/2000

अधिसूचना: 735 जारी करने की तारीख: 14/3/2000

                        

अधिसूचना: 735
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/3/2000
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "कॉलेज" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित कॉलेज अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित कॉलेज 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित कॉलेज, आयकर (छूट) (क) के महानिदेशक को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071 होगा (ख) सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय और व्यय खाते की प्रतिलिपि आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, के लिए आयकर रिटर्न के अलावा नामित मूल्यांकन अधिकारी.
-------- क्र. संगठन अनुमोदित अवधि का नाम जिसके लिए चना, सं कथा -------- 1 प्रभावी है. 31-3-2002 आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नाग-पुर-440 श्री आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, धनवंतरी मार्ग, हनुमान नगर, 009 को भारतीय Vaidayak Samanvaya समिति के अखिल भारतीय 1-4-99 --------
[अधिसूचना संख्या 11271 / एफ सं 203/35/2000-ITA-II]