735 : परिपत्र: सं 735, 30-01-1996 दिनांकित
परिपत्र सं.
735
परिपत्र की तिथि
30/01/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/01/1996
| परिपत्र संख्या | 735 |
| जारी करने का दिनांक | 30.1:1996 |
| धारा | 1941, 193 |
| कानून | आयकर अधिनियम |
विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 -1 के अंतर्गत स्रोत में कर की कटौती की आवश्यकता: स्रोत में कर की कटौती- प्रतिभूतियों/किराए पर ब्याज - सशस्त्र सेना द्वारा ऐसी सेनाओं या विभागों के कल्याण के लिए स्थापित गैर-सार्वजनिक फंड पर रेजिमेंटल फंड पर बनार्इ गर्इ प्रतिभूतियों व किराए पर ब्याज के माध्यम से आय के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जिनकी आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 -1 के अंतर्गत स्रोत में कर की कटौती की आवश्यकता का मामला संज्ञान में आया है जहां स्रोत में कर की कटौती- प्रतिभूतियों/किराए पर ब्याज - सशस्त्र सेना द्वारा ऐसी सेनाओं या विभागों के कल्याण के लिए स्थापित गैर-सार्वजनिक फंड पर रेजिमेंटल फंड पर बनार्इ गर्इ प्रतिभूतियों व किराए पर ब्याज के माध्यम से आय के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जिनकी आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
सशस्त्र सेना द्वारा स्थापित गैर-सार्वजनिक फंड पर रेजिमेंटल फंड के संबंध में मामले की जांच आयोग ने की है। चूंकि इनकी आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त है अत: किसी भी प्रकार के कर की कटौती ऐसे किसी भी फंड की आय से धारा 193 तथा 194 -1 के अंतर्गत नहीं की जा कसती है।
हस्ताक्षर
वार्इ पी वशिष्ठ
अंडर सेके्रटरी, भारत सरकार
नर्इ दिल्ली
एफसं. 275/68/95- आर्इटीबी दिनांक 30.01.1996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली )
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