आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

733

परिपत्र की तिथि

03/01/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/01/1996

 
परिपत्र संख्या 733
जारी करने का दिनांक 03.01:1996
धारा 80आर्इ ए
कानून आयकर अधिनियम

विषय: धारा 80 आर्इ ए ( 4 ए ) : जो रेलवे प्रणाली के विकास के लिए भारतीय रेलवे की बोल्ट योजना लागू होती है - स्पष्टीकरण के संबंध में

वित्तीय अधिनियम 1955 ने आयकर अधिनियम 1961 में धारा 80आर्इ ए में उपधारा (4ए ) को सम्मिलित किया है जो पांच वर्ष के कर अवकाश तथा आने वाले पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत तक की कटौती 12 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करता है जिसमें आंकलन वर्ष में एक उपक्रम निर्माण परिचालन हस्तांतरण या निर्माण स्वामित्व परिचालन हस्तांतरण के आधार पर एक निर्माण सुविधा का परिचालन आरंभ करता है ( जो कि एंक कंपनी या कंपनी का समूह भी हो सकता है ) जो इस उपधारा में वर्णित स्थितियों का विषय होता है।

1. उपक्रम द्वारा एक पूर्ण की जाने वाली शर्त होती है कि उसे एक नर्इ संरचनागत सुविधा का निर्माण, विकास तथा परिचालन करना चाहिए जो कि बाद में अनुबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। धारा 80 आर्इ ए की उपधारा ( 12 ) में संरचना की परिभाषा में एक रेल प्रणाली भी सम्मिलित है।

2. भारतीय रेलवे ने एक निर्माण स्वामित्व पट्टा हस्तांतरण योजना का गठन किया है जहां पर निजी उपक्रम रेलवे प्रणाली को एक रेलवे प्रणाली के आवश्यक घटक प्रदान करेगा, उन्हें एक समय तक स्वामित्व में रखेगा किंतु वह उसकी रखरखाव या परिचालन नहीं करेगा। इसके स्थान पर उपक्रम उस परिसम्पत्ति को किराए पर वापस भारतीय रेलवे को देगा तथा वह भारतीय रेलवे का अंतिम हस्तांतरण होगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे की उक्त बोल्ट योजना आयकर अधिनियम की धारा 80 आर्इ ए के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र होगी। चूंकि भारतीय रेलवे के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के लिए किसी रेलवे प्रणाली के रखरखाव को करना संभव नहीं हैं अत: यह छूट केवल रेलवे प्रणाली के विकास के लिए बनार्इ गर्इ संरचना के लिए ही बाध्य होगी और रॉलिंग स्टॉक सहित किसी अन्य संरचना सुविधा के लिए नहीं।

4. इस परिपत्र को आप अपने क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं।

हस्ताक्षर

धीरज भटनागर

अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार

नर्इ दिल्ली

(एफसं. 149/132/95 टीपीएल दिनांक 03.01.1996 सीबीडीटी से, नर्इ दिल्ली)

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