आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

72(अ)

अधिसूचना तिथि

12/01/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/01/1989

अधिसूचना: का. आ. 72(अ) जारी करने की तारीख: 12/1/1989

                        

अधिसूचना: SO72 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1989/12/01
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "10 वर्ष निर्दिष्ट करता है - कहा मद के प्रयोजन के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 9% (टैक्स फ्री) सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय आरईसी बांड ",:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
(Sd.) नूतन शर्मा, भारत सरकार के अवर सचिव. [सं 8161 / एफ सं 328/112/88-WT]