आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

729

परिपत्र की तिथि

01/11/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/11/1995

परिपत्र: सं 729, 11-01-1995 दिनांकित

557. कट और पॉलिश आयामी ब्लॉक, ग्रेनाइट या अन्य चट्टानों के निर्यात से व्युत्पन्न मुनाफा अनुभाग 80HHC के तहत कटौती के लिए पात्र है या नहीं

1खंड 80HHC के तहत कटौती के लिए बारहवीं अनुसूची में (एक्स) मद की प्रविष्टि की हैसियत से 1991/01/04 से प्रभावी "कट और कटौती और पॉलिश ग्रेनाइट सहित पॉलिश खनिजों और चट्टानों" के संबंध में, वर्तमान में, के रूप में उपलब्ध है आयकर अधिनियम, 1961.ग्रेनाइट की आयामी ब्लॉकों के निर्यात 17-11-1994 को अपील सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 693, को ध्यान में रखते अनुभाग 80HHC के लाभ के लिए वर्तमान में अयोग्य है. (Sl.सं 556)

प्र.20. ग्रेनाइट एसोसिएशन और CAPEXIL द्वारा बनाई प्रतिनिधित्व, इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया है. प्रतिनिधित्व मूल रूप से मात्रा और आयामी आधार पर महसूस कर रहे हैं किसी न किसी ग्रेनाइट वर्दी का रंग और आयाम और निर्यात आय में आयामी ब्लॉकों को काट रहा है कि प्रकाश लाता है. इस प्रकार, ग्रेनाइट की आयामी ब्लॉकों किसी न किसी ग्रेनाइट के लिए पर्याप्त मूल्य संवर्धन शामिल है, केवल एक मशीनी प्रक्रिया के माध्यम से जाने के बाद निर्यात कर रहे हैं.

(3)बोर्ड ग्रेनाइट अकेले खनिज के रूप में माना जा सकता है, जबकि किसी भी प्रक्रिया एक मूल्य विक्रेय वस्तु गयी है जो ग्रेनाइट, आयामी ब्लॉकों से किसी न किसी खनिज की गुणवत्ता वंचित होगा ग्रेनाइट के लिए आवेदन किया है कि देखने की है, इसलिए.किसी न किसी ग्रेनाइट वर्दी का रंग और आकार के आयामी ब्लॉक करने के लिए काटा जाता है, तो, यह काटने के यांत्रिक प्रक्रिया आए ही नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग और चमकाने की भी निश्चित राशि जैसे रंग रूपांतरों, अनाज विविधताओं, जोड़ों, दरारें के रूप में विभिन्न प्राकृतिक खामियों को दूर करने के लिए शामिल किया गया है आदि मोल, पैच, बाल लाइन दरारें, ग्रेनाइट आयामी ब्लॉकों के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, तदनुसार, अधिनियम की धारा 80HHC के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे.

परिपत्र: सं 729, 1995/01/11 दिनांकित.