आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

725

परिपत्र की तिथि

16/10/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/10/1995

परिपत्र: सं 725, 16-10-1995 दिनांकित

136 धारा 10 (23 सी) के तहत सूचनाओं का मुद्दा / अनुमोदन (चतुर्थ) या धारा 35 (1) (ख) / (iii) गलती फलस्वरूप बहां का मूल्यांकन, सुधार के पूरा होने के बाद

1धारा 10 (23 सी) (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की, 1961, ने कहा कि फंड या संस्था है अगर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी भी फंड या संस्था की ओर से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय कुल आय में includible नहीं है कि प्रदान करता है फंड या संस्था और भारत भर में या किसी राज्य या राज्य भर में इसके महत्व की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित.

प्र.20. धारा 35 (1) (ख) अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के उपक्रम या है जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था का भुगतान किसी भी राशि के संबंध में, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत अभिकलन मुनाफे से बाहर कटौती के लिए प्रदान करता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थाओं के लिए.इसी तरह, खंड (ग) उप - धारा (1) के खंड 35 के एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है.धारा 35 के तहत कटौती (1) (ख) या उप धारा 35 (1) (ग) निर्धारित करके, ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था इन धाराओं के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए ही है, तो स्वीकार्य हैं प्राधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा.

(3)बोर्ड अक्सर सूचनाएं प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों के आकलन के पूरा होने के बाद ज्यादा जारी किए गए हैं कि अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है. आकलन अधिकारी अधिसूचना निर्धारण आदेश के पारित किए जाने के बाद जारी किया गया था कि इस आधार पर धारा 154 के तहत आवेदन पत्र खारिज कर दिया है और इस तरह रिकॉर्ड से स्पष्ट वहाँ कोई गलती नहीं थी.

(4)इस मामले की जांच की जा चुकी है. बोर्ड / s अनुप्रयोग में शामिल निर्धारण वर्ष के लिए लागू है, जो बाद में एक तारीख है लेकिन कम से जारी अधिसूचना के मद्देनजर, आय की धारा 154 के तहत सुधारा जा सकता है, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट एक गलती है कि देखने की हैं कर अधिनियम. हालांकि, सुधार के आवेदनों के निपटान, जबकि मूल्यांकन अधिकारी की मंजूरी दी थी, जो करने के लिए विषय की स्थिति से संतुष्ट हैं कि यह सुनिश्चित करना चाहिए.

परिपत्र: सं 725, 16-10-1995 दिनांकित.