आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

724

परिपत्र की तिथि

29/09/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/09/1995

परिपत्र: सं 724, 29-09-1995 दिनांकित

अनुबंध III

[, आईटी (आठवें संशोधन) नियम, 1995 देखें

[1995] 81 चुंगी लगानेवाला 18 देखें (सेंट)]

वित्तीय वर्ष 1995-96

1672. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए कर की दर

संदर्भ दिनांक 1 सितम्बर 1994, सर्कुलर नंबर 690 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें 1994-95, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं.

वित्त अधिनियम, 1995

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 1995-96 (यानी, निर्धारण वर्ष 1996 - 97) निम्न दरों पर:

आयकर की दरें

1
कुल आय न हो
शून्य
 
रुपये से अधिक है. 40,000.
 
प्र.20.
कुल आय से अधिक है कहां
राशि का 20 फीसदी हिस्सा है जिसके द्वारा
 
रुपये. 40,000 लेकिन अधिक नहीं है
कुल आय रुपए से अधिक है. 40,000.
 
60,000 रूपये
 
(3)
कुल आय से अधिक है कहां
रुपये. 4,000 से अधिक 30 प्रति राशि के प्रतिशत के द्वारा
 
रुपये. 60,000 लेकिन अधिक नहीं है
जो कुल आय रुपए से अधिक है. 60,000.
 
1]20]000
 
(4)
कुल आय से अधिक है कहां
रुपये. 22,000 से अधिक राशि का 40 फीसदी तक
 
1]20]000
जो कुल आय रुपए से अधिक है. 1]20]000

यह व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा रुपये से उठाया गया है कि नोट किया जाए. रुपये के लिए 35,000. लागू नहीं अधिभार है 40,000 और है.

आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961

3.1 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा.आयकर ऊपर दिए गए और भुगतान के समय में कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना आयकर की औसत से गणना करने के लिए आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. 40,000. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिया जाता है).

3.2 उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

अनुभाग 192 का 3.3 उप - धारा (2 क) सरकार, कंपनी, सहकारी सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या शरीर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में, स्रोत पर कर की कटौती से राहत के तहत की अनुमति के बाद किया जा सकता है कि प्रदान करता है खंड 89 (1), जब भी वेतन, आदि, बकाया राशि में या अग्रिम में भुगतान किया जाता है.

3.4 उप - धारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और निर्धारित प्रपत्र (सं 12C) में स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है.किसी भी अन्य मद में ऐसी आय एक नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी भी अगर नियोक्ता आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में, इस तरह के आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर ले जाएगा. हालांकि, अकेले सिर "वेतन" के तहत आय कर छूट की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है जहां मामले में की तुलना में कम है जो कर छूट में इस तरह के एकत्रीकरण परिणाम, तो उप - धारा (2 बी) के तहत इस तरह के एकत्रीकरण की अनुमति नहीं है. दूसरे शब्दों में, किसी अन्य स्रोत से एक नुकसान वेतन आय के खिलाफ डीडीओ द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता. इन प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने आयकर नियमों में नियम 26B अधिनियमित किया है. इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग ख़बरदार सर्कुलर नंबर 504 [एफ द्वारा जारी किए गए थे सं 275/138/87-IT (ख)], 1988/08/02 दिनांकित.

3.5 (3) धारा 192 की उप - धारा के प्रावधानों वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं.

3.6 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कर्मचारियों की वजह से संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के लिए के न्यासियों अधिनियम के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बनाने के समय में, लागू होता है.

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है 3.7, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 3.8, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

की कटौती कर और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों

4.1 अधिनियम की धारा 204 के खंड (क) के तहत खंड 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या नियोक्ता एक कंपनी है, तो उसके प्रमुख अधिकारी सहित कंपनी ही.

4.2 पैरा 7 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.

मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है अगर 4.3 धारा 197 कर दाता की कुल आय किसी भी कम दर पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसका निर्धारण अधिकारी को फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए कर दाता सक्षम बनाता है, और या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.

4.4 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर, तो (ख़बरदार नियम 30 के समक्ष केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा आयकर नियम, 1962).द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.

एक व्यक्ति को घटाने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो 4.5, वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा.धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के टैक्स वास्तव में है, जो टैक्स पर तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है का भुगतान किया. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.

4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 148 (ई) के तहत निर्धारित 28-2-1991 दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है. प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध द्वितीय के रूप में संलग्न है. यह प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा रहा है. वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. 200, विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए.

4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), टीडीएस प्रमाण पत्र, लाभ, आदि इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 में उपलब्ध हैं [एफ सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह रुपये को, खंड 272BB तहत, दंड के वैसे, एक राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00

4.8 आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A के साथ पढ़ा और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति से "वेतन", प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा 31 से, वित्तीय वर्ष नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी के बाद मई.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 200.

4.9 आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आय और मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण, आदि, इस के सिवा, प्रस्तुत की. यह भी कर छूट के लिए योग्यता आइटम की ओर जमा / अनुमोदन / भुगतान कर के कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.

केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 4.10, यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 4.11 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और पेंशनरों के मामले में खंड 88B के तहत कर छूट (तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती, 65 वर्ष की उम्र या अधिक कर रहे हैं, और जिसका सकल कुल आय जो भारत में निवासी से अधिक नहीं है रुपये. 1,00,000) संबंधित पेंशनर को भुगतान करने से पहले, पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जाएगी. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी, करने के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं . 60/GA.64 (11 CVL) -91/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.

सिर "वेतन" के तहत आय का आकलन

5.1 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य - (1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी: -

(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;

(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं, हालांकि;

(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां .कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

(3) "वेतन" यह भी शामिल है आदि मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, अवकाश के नकदीकरण के संबंध में भुगतान भी शामिल है, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि हद तक यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता.हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.

(4) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास, या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.यह, हालांकि, उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या जगह से अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग एक के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या प्रयोजन के लिए रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई.

(5) गैस, बिजली, ऊर्जा, आदि घरेलू खपत, शैक्षिक सुविधाओं, के लिए पानी की आपूर्ति की तरह कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई अन्य लाभ या सुख, भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय (अनुबंध मैं पर उदाहरण 3 कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 3 के अनुसार किया जाना है.

(6) कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (कंपनी या कंपनी में काफी रुचि है जो एक व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाता है सिर के तहत कर्मचारी की आय "वेतन" मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया.24,000.

5.2 निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अनुभाग अधिनियम के 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा - आय "वेतन" (छूट) में शामिल नहीं: -

(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है: -

(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या किसी भी अन्य ग्रेच्युटी धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है.

(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या नागरिक संघ के सेवा, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के लिए या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के सदस्यों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.

(4) अन्यथा नकद समकक्ष सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की या, छूट प्राप्त है, के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान के तहत धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट आठ महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 553 (ई) [एफ तक ही सीमित रहेगा सं 142/11/88-TPL], रुपये में, 1988/08/06 दिनांकित. 79,920.

(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000, अधिसूचना द्वारा जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.

(6) धारा 10 (10C) के तहत वित्त अधिनियम, 1994, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान के द्वारा संशोधित रुपये की सीमा तक आयकर से छूट दी है. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना आयकर नियम, 1962 के नियम 2BA के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है प्रदान की 5 लाख,:

(एक) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ख) किसी अन्य कंपनी;

(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित एक प्राधिकरण;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ई) एक सहकारी समिति;

(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के तहत;

(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;

(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के ऐसे संस्थान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

           यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. यह आगे के रूप में, एक कंपनी के संबंध में किसी भी ऐसी योजना (ख) के ऊपर कम करने के लिए भेजा है, और, एक सहकारी समिति (ई) के ऊपर कम करने के लिए भेजा, मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना है, या कि नोट किया जाए मामला, आयकर महानिदेशक हो सकता है.

(7) किसी भी राशि अनुभाग 80DDA की उप - धारा (3) के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.

(8) जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को एक भविष्य निधि से कोई भुगतान, लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा जाएगी: -

(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या

(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या

(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या

(घ) जहां इस तरह के आवास की वजह से कम से कम जो भी प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को, किसी अन्य जगह में स्थित वेतन का 40% है.

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता, यानी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

           यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 600 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.

धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

(एक) कोई विशेष भत्ता या लाभ जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई.

(ख) एक निर्धारिती को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.

ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.

सीबीडीटी खंड (क) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 7 जुलाई दिनांकित (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई), 1995 (एफ नहीं 142/9/95-TPL की ).ये दिशानिर्देश 1 जुलाई 1995 से प्रभावी हैं. इस अनुबंध III के रूप में संलग्न है.

(11) की धारा 10 अपने से बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय आयकर अधिनियम, ब्याज की (15) (iv) (क) के तहत सेवानिवृत्ति लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, केन्द्रीय द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II करके,, 1989/07/06 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.

(12) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -

(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;

वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के किए गए व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) किसी भी राशि

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);

(Ii) मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में:

उपखंड (ii) में गिरने के एक मामले में, कर्मचारी आय का उनकी वापसी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए रोग या बीमारी को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि .

(ग) किसी भी योजना के तहत (या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;

कुल रु से अधिक, चिकित्सा खुद के लिए उपचार या किसी भी निर्देशक से उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 10,000;

(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार के रूप में संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर हुए खर्च के संबंध में कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक न हो, तभी यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा. 2 लाख.

5.3 अधिनियम की धारा 16 के तहत छूट - (i) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन वेतन का 33 1/3% के बराबर एक मानक कटौती करने के बाद अभिकलन किया जा रहा है:

(ए) रु. जिसकी कुल आय, मानक कटौती करने से पहले, रुपये से अधिक नहीं है महिलाओं के मामले में 18,000. वित्तीय वर्ष में 75,000.

(ख) रु. किसी भी अन्य मामले में 15,000, (ए) के दायरे में नहीं.

इस कटौती में एक ही छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा.

यह पूर्ण में मानक कटौती भी सुविधाओं वाहन के हकदार हैं, जो उन कर्मचारियों को देय होगा कि उल्लेख किया जा सकता.

जहां, एक निर्धारिती के मामले में, वेतन से की वजह से है, या भुगतान या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा अनुमति दी, इस धारा के तहत कटौती के कुल वेतन के संदर्भ के कारण, में होगा भुगतान किया है या अनुमति दी निर्धारिती को और साथ गणना की जाएगी किसी भी हालत में इस खंड के अधीन निर्धारित राशि से अधिक है.

(Ii) कटौती भी विशेष रूप से निश्चित सीमा तक अपने नियोक्ता विषय से निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.जो भी कम हो एक सरकारी कर्मचारी, उसके (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या पांच हजार रुपए का पांचवां हिस्सा के बराबर राशि के मामले में कटौती के रूप में स्वीकार्य है. भत्ता नियमित रूप से अपने वर्तमान नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होने पर ही उप - खंड (ख) के खंड (ख) धारा 16 की दी जाएगी में निर्दिष्ट हद तक मनोरंजन भत्ता के लिए एक गैर सरकारी कर्मचारी, कटौती के मामले में पिछले 1 अप्रैल 1955 को एक तारीख.

(Iii) लगाया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 276,, या किसी भी कानून के तहत के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी .

5.4 अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती - अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उपलब्ध हैं:

(1) धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 बल में इस तरह के बीमा सेंट्रल बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना जाता है केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.

           व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;

(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है; और

निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल गोवा और दादरा और नगर ​​के संघ शासित क्षेत्रों के राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी का, या तो मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग) हवेली तथा दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.

रुपये की (2) धारा 80 डीडी के तहत छूट. 15,000 आय के नियम 11 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और (अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता से एक विकलांग आश्रित रिश्तेदार पीड़ित के पुनर्वास पर खर्च कौन निवासी व्यक्ति के मामले में अनुमति दी है कर नियम, 1962.कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना सभी निर्धारिती के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना है, के मामले में एक विभागीय औषधालय या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो सकता है, के रूप में स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दी. वे आवश्यक समझें रूप आरेखण और संवितरण अधिकारी, इसलिए वे इस कटौती की अनुमति से पहले दावे की असलियत को सत्यापित करने के लिए कर्मचारियों से इस तरह के ब्यौरे / प्रमाण पत्र / सूचना के लिए बुलाना चाहिए.

(3) इस अधिनियम की धारा 80 ई के तहत, एक कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, इन के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, काटा जाएगा, कर के उनकी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:

            इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.

(ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष और सात मूल्यांकन वर्षों के संबंध में कुल आय की गणना में या ब्याज के साथ ऊपर उल्लेख ऋण पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक की अनुमति दी जाएगी , पहले जो भी है.

           के लिए इस उद्देश्य

(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10 के खंड (23 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था, या, (ए) की उपधारा (2) खंड के खंड में निर्दिष्ट एक संस्था का मतलब 80 जी;

(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;

(ग) "उच्च शिक्षा" इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, या, एप्लाइड साइंसेज या गणित और सांख्यिकी सहित शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;

(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.

(4) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, योगदान इस तरह के योगदान का प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या राजीव गांधी फाउंडेशन, पचास के लिए किया जाता है, जहां के मामलों में हो सकता है कर्मचारी की कुल आय की गणना में कटौती की जा. इसी तरह, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान भारत) फंड, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन और मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र, दान के लिए पात्र हो जाएगा प्रतिशत कटौती प्रति सौ. यह सभी पात्र दान, किसी भी सीमा के बिना, धारा 80 जी के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य होगा कि ध्यान दिया जाना है.

    (5) अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;

(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;

(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता है:

(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या

(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है बी) की उपधारा (2) धारा 23 के;

(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -

(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या

(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम या विशाखापट्नम.

स्पष्टीकरण -. "शहरी ढेर" एक जगह के संबंध में से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय समय पर.

           संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(6) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत के बाहर उसे, पारिश्रमिक का पचास फीसदी ही व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.निर्धारिती आय का रिटर्न फाइल और वह इसके लिए हकदार है अगर खंड 80RRA (मैं) (ख) के तहत 75 फीसदी में कटौती की उच्च दर का दावा करना होगा.

           केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या तुरंत भारत से बाहर सेवा लेने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के एक कर्मचारी के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी, तो सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है की. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है.

पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, भारत में की गई सेवा से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा. अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" एक विदेशी राज्य (i) सरकार मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में उसकी सेवा के तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).

           (यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए).

    (7) की धारा 80U की अनुमति देता है, जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय, किया जा रहा है कंप्यूटिंग में चालीस हजार रुपये की कटौती मामले के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा, हो सकता है और जो है सामान्य कार्य के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का प्रभाव. अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी नीचे दिए गए विवरण में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे.

कर छूट

प्र.6. नीचे दिए गए एक निर्धारिती अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत छूट कर के हकदार हो जाएगा:

(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्तिगत, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.(यह, बीमित रकम का 10% से अधिक नहीं है अकेले कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे के रूप में किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान नीति पर किए गए उल्लेखनीय है कि हो सकता है).

(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति के जीवन या किसी भी बच्चे की पर (8) hereinbelow मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति,.

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पत्नी या बच्चों को, जहां तक कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है.

(4) किसी भी योगदान दिया:

(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए, या वह एक जिसे है अभिभावक;

एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);

           यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(5) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पंद्रह साल खाता, समय से ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक छोटी सी, जिनके लिए वह अभिभावक है.

(6) किसी भी सदस्यता:

(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.निवेश समझा जाता है जो एनएससी (छठे) और एनएससी (आठवीं अंक) पर ब्याज भी कटौती के लिए उत्तीर्ण.

(7) किसी भी राशि अंशदान के रूप में भुगतान किया:

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;

(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.

(8) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(9) किसी भी सदस्यता के लिए किसी भी योजना के तहत भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार, से अधिक नहीं केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

(10) के रूप में, भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 10, या, के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

(11) केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी जमा योजना, या, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

(12) किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम (धारा 80L के तहत कटौती के लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर एक योजना नहीं होने के ब्याज) में किए गए किसी भी सदस्यता, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वारा जारी होने के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है (एक) आवासीय प्रयोजनों के लिए, या (ख) किसी भी अधिकारी के लिए निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, से निपटने के प्रयोजन के लिए या तो अधिनियमित और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक.

(13) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि की अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है . कटौती भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबे समय प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए अवधि के वित्त.नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति में होने वाला है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, शामिल किया जाएगा . स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या के जारी होने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है, जिसमें इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम के संबंध में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती की कुल राशि वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. शुरू किया. वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक पूरा नहीं मिलता निर्माण, जिनमें से एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.

विभिन्न मदों के लिए उल्लेख सीमा तक (14) के अधीन, कर छूट की पात्रता व्यक्तियों के मामले में, और दर पर, आदि पूर्वोक्त बचत की कुल राशि का 20% की दर से गणना की जाएगी जिसका ऐसे लेखक / नाटककार / कलाकार / संगीतकार / अभिनेता / खिलाड़ी / खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से प्राप्त आय बीस गठन एक लेखक या नाटककार या कलाकार या संगीतकार या अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी के मामले में 25% की पांच फीसदी या उसकी कुल आय के अधिक.

           अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा. 12,000 आम तौर पर, और रु. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 17,500. इसलिए, कर छूट के लिए पात्र होंगे जो बचत के लिए एक समग्र सीमा नहीं होगी. व्यक्तियों के मामले में, सीमा रुपए हो जाएगा. 60,000 और लेखकों, आदि खिलाड़ियों, रुपये के मामले में. 70,000.

(15) की धारा 88B वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों) के लिए विशेष राहत के लिए प्रदान करता है.उनके मामलों में कर छूट 40% है और इस उद्देश्य के लिए सकल कुल आय योग्यता सीमा रुपये है. 1,00,000. आयकर अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में इस प्रकार, की, और ऊपर सभी व्यक्तियों, 65 साल की उम्र 1961, (उनके द्वारा देय आयकर की राशि का 40% की छूट की अनुमति दी जाएगी ), उनके सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है कि इस शर्त के अधीन. 1,00,000.

आयकर की गणना की कटौती की जाएगी

इस प्रकार के रूप अनुभाग 192 के प्रयोजन के लिए 7.1 वेतन आय अनुमान के अनुसार किया जाएगा:

पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;

(ख) चित्रा से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती (एक) पर पहुंचे अनुमति देते हैं;

(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए अनुमति देते हैं.यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर सिर "वेतन" के तहत आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.

पैरा 7.1 में दिखाए अनुसार वेतन से अनुमानित आय पर 7.2 आयकर पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.

7.3 पैरा 6 के तहत अभिकलन कर छूट की राशि पैरा 7.2 के अनुसार गणना आयकर से काट लिया जाएगा.हालांकि, यह पैरा 6 के अनुसार दिया कर छूट पैरा 7.2 के अनुसार गणना की आयकर तक सीमित है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है.

7.4 यह पैरा 6 में वर्णित के रूप में पैरा 5.4 और कर छूट के रूप में वर्णित अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है कि ध्यान दिया जाना भी है निवेश या भुगतान के दौरान टैक्स को आय प्रभार्य से बाहर कर दिया गया है केवल अगर वित्तीय वर्ष 1995-96.

7.5 पैरा 7.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.कर छूट की शुद्ध राशि निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

विविध

8.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1995 के लिए किया जा सकता है.

मामले में 8.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

8.3 ये निर्देश आदि केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रम के ध्यान में लाया जाए

परिपत्र: नहीं 724, 29-9-1995 दिनांकित.