आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

723

परिपत्र की तिथि

19/09/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/09/1995

परिपत्र: सं 723, 19-09-1995 दिनांकित

गैर निवासियों की धारा 172 एल शिपिंग कारोबार

913. विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती

1उपक्रम विदेशी शिपिंग कंपनियों या उनके एजेंटों के लिए किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती के संबंध में, वर्गों 172, 194C और आयकर अधिनियम के 195, 1961 की गुंजाइश के बारे में प्राप्त किया गया है.

प्र.20. अनिवासियों के शिपिंग कारोबार के साथ धारा 172 से संबंधित है. धारा 172 (1) के लिए या भारत में एक बंदरगाह पर भेज दिया यात्रियों, पशुओं, मेल या माल वहन करती है जो एक अनिवासी, द्वारा चार्टर्ड संबंधित किसी भी जहाज के मामले में लेवी और कर की वसूली के मोड प्रदान करता है. खंड 172 के प्रावधानों के विश्लेषण से इन प्रावधानों को एक अनिवासी, भारत में किसी भी बंदरगाह से चलाती से, हर यात्रा एक जहाज को लागू करने के लिए संबंधित या पट्टे पर किया जा करने के लिए है कि शो होगा. धारा 172 लेवी और कर, जहाज के लिहाज से, और journeywise की वसूली के लिए एक घुन्ना कोड है, और जहाज के प्रस्थान की तारीख से तीस दिन का अधिकतम समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है.

(3)खंड 172 के प्रावधानों अधिनियम के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, लागू करने के लिए कर रहे हैं. इसलिए, इस तरह के मामलों में, स्रोत पर कर कटौती के लिए संबंधित वर्गों 194C के प्रावधानों और 195 लागू नहीं कर रहे हैं. टैक्स की वसूली अनुभाग 172 के प्रावधानों के तहत एक जहाज द्वारा भारत में किसी भी बंदरगाह से किए गए एक यात्रा के लिए, विनियमित किया जा रहा है.

(4)धारा 194C रेलवे के अलावा अन्य परिवहन के किसी भी मोड द्वारा माल और यात्रियों की गाड़ी सहित काम ठेके से संबंधित है. यह खंड उप - धारा (जे) (1) (ठेकेदार के रूप में कहा जाता है) किसी भी "निवासी" करने के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान के लिए लागू होता है.यह टीडीएस के संचालन के क्षेत्र में किसी भी "निवासी" के लिए किए गए भुगतान तक ही सीमित है कि अनुभाग से स्पष्ट है. दूसरी ओर, धारा 172 गैर निवासियों के शिपिंग कारोबार से लाभ की गणना के क्षेत्र में चल रही है. इस प्रकार, इन वर्गों के परिचालन क्षेत्र में कोई अतिव्यापी है.

प्र.5. , हालांकि, भुगतान भारत में एक बंदरगाह पर भेज दिया, आदि यात्रियों की ढुलाई के लिए अनिवासी जहाज मालिकों या charterers की शिपिंग एजेंटों के लिए बना रहे हैं ऐसे मामलों में जहाँ होगा. एजेंट अनिवासी पोत मालिक या चार्टरर की ओर से कार्य करता है, के बाद से वह प्रिंसिपल के जूते में कदम. तदनुसार, धारा 172 के प्रावधानों को लागू करने और वर्गों 194C के उन और 195 लागू नहीं होगा जाएगा.

परिपत्र: सं 723, 19-9-1995 दिनांकित.