718 : परिपत्र: सं 718, 22-08-1995 दिनांकित
परिपत्र सं.
718
परिपत्र की तिथि
22/08/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/08/1995
1150. किराए के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण
1वित्त अधिनियम, 1994 किराया के माध्यम से आय के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है, जो आयकर अधिनियम, 1961, में अनुभाग 194-मैं शुरू की. के रूप में निम्नानुसार वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा यथा संशोधित यह खंड पढ़ता है:
'194-मैं. कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या किराए के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार, नहीं किया जा रहा, करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर या भुगतान के समय उसके नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड, की दर से आयकर उस पर घटा द्वारा
(क) पंद्रह फीसदी पेयी एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है अगर; और
(ख) अन्य मामलों में बीस प्रतिशत:
कोई कटौती ऐसी आय की राशि, या मामले के रूप में हो सकता है, जहां इस धारा के तहत किया जाएगा, बशर्ते कि श्रेय या भुगतान या उक्त व्यक्ति द्वारा जमा या वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना ऐसी आय की राशि का कुल के खाते में, या, आदाता को एक सौ बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए
(मैं) "किराए पर" एक साथ फर्नीचर, फिटिंग के साथ, किसी भी पट्टा के तहत, उप पट्टा, किरायेदारी या किसी भी देश या (कारखाने के निर्माण सहित) किसी भी इमारत के उपयोग के लिए किसी भी अन्य समझौता या व्यवस्था कहा जाता है, भी नाम से किसी भी भुगतान का मतलब है, और भूमि लगाव बहां, ऐसे भवन आदाता के स्वामित्व में है या नहीं,
(Ii) किसी आय ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, इस तरह के जमा करने के लिए इस तरह की आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा, "सस्पेंस अकाउंट" बुलाया जाए या किसी अन्य नाम से, किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां पेयी और इस धारा के प्रावधानों के खाते तदनुसार लागू नहीं होगी. '
बोर्ड उपरोक्त प्रावधान के आवेदन के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों से प्रश्नों की एक नंबर मिला है. इन प्रश्नों को ध्यान से बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के सूचना और मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं:
प्रश्न नंबर 1: टैक्स किराया 1994/01/06 से पहले अग्रिम में भुगतान किया गया है, जहां स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है या नहीं?
उत्तर: किराए की एक अग्रिम 1994/01/06 से पहले भुगतान किया गया है, वहां स्रोत पर कर की कटौती के लिए कोई आवश्यकता नहीं है.
प्रश्न नंबर 2: कर एक गैर वापस जमा किरायेदार द्वारा किया गया है, जहां स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है या नहीं?
उत्तर: किरायेदार बनाता मामलों में जहां एक गैर वापस जमा कर ऐसी जमा आदि भूमि या भवन के उपयोग के लिए विचार का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए, किराए की प्रकृति के partakes के रूप में स्रोत पर कटौती करना होगा अनुभाग 194-I में परिभाषित किया. , हालांकि, जमा वापसी योग्य है, तो कोई स्रोत पर कर कटौती योग्य होगा.यह आगे जमा ब्याज वहन करती है, तो ब्याज की राशि पर कटौती करने की कर आय कर अधिनियम की धारा 194A के द्वारा संचालित किया जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है.
प्रश्न नंबर 3: टैक्स प्रभार भंडारण से स्रोत पर कर काटा जा रहा है या नहीं?
उत्तर: शब्द 'रेंट' अनुभाग नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (मैं) के रूप में परिभाषित 194-मैं उप पट्टा, किरायेदारी या किसी भी इमारत या भूमि के इस्तेमाल के लिए किसी भी अन्य समझौता या व्यवस्था, किसी भी पट्टा के तहत कहा जाता है, भी नाम से किसी भी भुगतान का मतलब .इसलिए, भंडारण शुल्क अनुभाग 194-I के तहत कर की कटौती के अधीन किया जाएगा.
प्रश्न नंबर 4: किस राशि पर टैक्स किराया आदि नगर निगम टैक्स, जमीन का किराया, शामिल हैं, तो स्रोत पर काटा जा रहा है?
उत्तर: खंड 194-I के तहत स्रोत पर कर कटौती का आधार "किराए के रास्ते से आय" है.किराए पर किसी भूमि या भवन के उपयोग के लिए, किसी भी पट्टा, काश्तकारी, समझौते, आदि के तहत किसी भी भुगतान करने का मतलब, धारा 194-मैं का स्पष्टीकरण (मैं) में परिभाषित किया गया है.नगरपालिका करों, जमीन का किराया, आदि, किरायेदार द्वारा वहन किया जाता है इस प्रकार, यदि कोई कर ऐसी राशि पर कटौती की जाएगी.
प्रश्न संख्या 5: धारा 194, मैं केवल एक हिस्सा है या किसी भूमि या भवन के एक हिस्से का उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए किराया लागू है या नहीं?
उत्तर: हां, यह शब्द "किसी भी देश" या "किसी भी इमारत" की परिभाषा एक हिस्सा है या ऐसी भूमि या भवन के एक हिस्से को शामिल किया जाएगा.

